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Bhiwani News: शहर में कहीं जल रहा कूड़ा तो कहीं उड़ रहा नियमों का धुआं

Mon, 16 Oct 2023 11:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Mon, 16 Oct 2023 11:25 AM IST
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Garbage is burning somewhere in the city and smoke of rules is flying somewhere.
भिवानी। शहर में कहीं पर कूड़ा जल रहा है तो कहीं खेतों में फसल अवशेष जलाने पर नियमों का धुआं उड़ रहा है। हवा में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। रविवार को एक्यूआई 185 के पार पहुंच गया। जबकि सप्ताह भर से शहर की आबोहवा भी जहरीली हो रही है। शहर में लगे कूड़े के ढेर में आग लगाने पर न तो कोई रोक लगाई जा रही है न ही संबंधित विभाग कोई कार्रवाई कर रहे हैं। यही वजह है कि कूड़े के ढेर सुलग रहे हैं। एनजीटी के नियमों के मानक भी पूरे नहीं है। जिससे शहर स्वच्छता के बजाए गंदगी की तरफ बढ़ रहा है। भिवानी शहर में रोजाना ही करीब डेढ़ से दो टन सूखा और गीला कचरा निकल रहा है। मगर ये कचरा तो रोजाना कचरा निस्तारण करने वाली कंपनी एकत्रित कर शहर से बाहर भेज रही है। बावजूद इसके शहर के अंदर कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हैं, जिनकी न तो गिनती हो रही है न ही उठान हो रहा है। इनका निपटान तो जलाकर किया जा रहा है। कूड़ा जलाने से हवा में दूर तक धुएं के गुब्बार भी उठ रहे हैं। जिनसे न केवल सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि इसके आसपास की हवा भी जहरीली हो रही है।
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होटल, रेस्टोरेंट और खनन पर तय किए हुए हैं एनजीटी ने मानक
शहर में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट के अलावा जनरेटर संचालन को लेकर भी एनजीटी के मानक तय हैं। इसी के साथ खनन और ईंट भट्ठों पर भी एनजीटी के नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश हैं, बावजूद इसके अधिकांश जगहों पर मानक ही पूरे नहीं हैं। हालांकि जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी किए हुए हैं। त्योहारी सीजन में बाजारों में खरीदारी भी बढ़ रही है। जबकि दुकानदार भी कूड़े के छोटे-छोटे ढेर जलाकर ही इनका निपटान कर देते हैं, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कूड़ा जलाने पर जुर्माना भी निर्धारित किया है, मगर इसके बाद न तो नगर परिषद कर्मचारियों को कूड़ा जलाने पर किसी का खौफ है न लोगों को नियमों व हवा में फैल रहे प्रदूषण की कोई परवाह। हवा में धूल कण छाने से प्रदूषण की धुंध भी अब छाने लगी है। जिससे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है।
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एनजीटी के नियमों के अनुसार शहर के अंदर संस्थानों को कूड़ा निस्तारण और अन्य शर्तों को पूरा किए जाने की सख्त हिदायतें दी हैं, जिनमें ये नियम पूरे नहीं हैं, उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। खुले में कूड़ा जलाना नियमों के विरुद्ध है, इससे संबंधित शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान है।
-विजय चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भिवानी।



शहर में कूड़ा उठान का कार्य श्रीश्याम वेस्ट मेनेजमेंट कंपनी को दिया हुआ है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी डंपिंग प्वाइंटों तक कूड़ा पहुंचाते हैं। शहर में कहीं पर भी कोई कर्मचारी अगर कूड़े को आग लगाता है तो यह गलत है। ऐसे कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। शहरवासियों से भी अनुरोध है कि वे कूड़े को निर्धारित जगह पर डाले ताकि उसका निस्तारण किया जा सके, उसे जलाएं नहीं।
-भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि नगर परिषद भिवानी।
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