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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2022 01:00 AM IST
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Four years imprisonment for molesting minor
भिवानी। पोक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को बुधवार को चार साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ व पीटने के मामले में पोक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत चार साल कैद की सजा और दस हजार जुर्माना व धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत एक साल की कैद, धारा 452 में तीन वर्ष की कैद व 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 15000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

मामले के अनुसार वर्ष 2020 में नाबालिग लड़की की मां ने शहर थाना पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। युवक ने माता-पिता की गैरमौजूदगी घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर पीटा की। पुलिस ने पीड़ित लड़की के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने आरोपी रमन निवासी बावड़ीगेट को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में रमन को न्यायालय ने चार साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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