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Bhiwani News: शराब ठेके में आगजनी और धमकी के मामले में दो महिलाओं समेत चार दोषियों को पांच साल की सजा
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भिवानी। शराब ठेके में घुसकर तोड़फोड़, आगजनी करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसे अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में कर्मबीर निवासी गांव सिरसी ने लोहारू थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि गांव ढिगावा में उसका शराब का ठेका है। 19 जनवरी 2022 को आरोपी ठेके में जबरन घुस आए और वहां तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। जाते समय आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर लोहारू थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अभियोग के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने ममता, संतरों, सुरेंद्र और लंकेश्वर को दोषी ठहराया। न्यायालय ने धारा 436/34 के तहत सभी दोषियों को पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 427/34 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में मजबूत और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके।
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इस मामले में कर्मबीर निवासी गांव सिरसी ने लोहारू थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि गांव ढिगावा में उसका शराब का ठेका है। 19 जनवरी 2022 को आरोपी ठेके में जबरन घुस आए और वहां तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। जाते समय आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर लोहारू थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अभियोग के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने ममता, संतरों, सुरेंद्र और लंकेश्वर को दोषी ठहराया। न्यायालय ने धारा 436/34 के तहत सभी दोषियों को पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 427/34 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में मजबूत और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके।