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Bhiwani News: अफीम और सुल्फा रखने के दोषी को पांच साल कैद, 20 हजार जुर्माना

Thu, 06 Nov 2025 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 06 Nov 2025 01:23 AM IST
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Five years imprisonment and 20,000 fine for possession of opium and sulpha
भिवानी। गांव बापोड़ा निवासी नरेश उर्फ नेशी को अफीम और सुल्फा रखने के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने यह सजा एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाई।
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सदर थाना पुलिस की टीम ने पांच नवंबर 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर गांव बापोड़ा में एक दुकान के सामने से आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी से 102 ग्राम सुल्फा और 80 ग्राम अफीम बरामद की थी। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 और 20 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
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अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी नरेश उर्फ नेशी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 18(सी) के तहत पांच वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 20(बी) के तहत भी पांच वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही आमजन से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई व्यक्ति मादक पदार्थों की बिक्री या तस्करी करता है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाना, चौकी या डायल 112 पर दें। जानकारी देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।
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