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Bhiwani News: सुनार से लूट मामले में पांच को 10-10 साल की सजा

Sun, 08 Jun 2025 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 08 Jun 2025 12:58 AM IST
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Five sentenced to 10 years each in goldsmith robbery case
भिवानी। दुकान से घर जाते समय सुनार से चांदी लूट वारदात मामले में न्यायालय ने पांच को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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न्यायालय में पेश चालान के अनुसार सदर पुलिस थाना में गांव बड़ाला निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि उनकी जैन चौक भिवानी नजदीक पटवारखाना के पास आभूषण की दुकान है। गत एक मार्च 2023 को वह अपने साथी के साथ शाम के समय दुकान बंद करके स्कूटी पर अपने गांव बडाला जा रहा था। रास्ते में दो बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने ने चलती स्कूटी पर डंडा मारकर उन पर हमला कर दिया था। स्कूटी गिरने के बाद आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता के ऊपर हमला किया गया था और स्कूटी में रखे रुपये व सोना-चांदी लूटकर भाग गए थे।
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तोशाम पुलिस ने लूट की वारदात पर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। सदर पुलिस इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
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जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने दोषी बड़ाला निवासी रवि को 379बी व 149 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 साल कारावास व 25000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसी तरह दोषी मोहित निवासी धनाना हाल निवासी कोट रोड भिवानी को 379 बी व 149 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कारावास व 25,000 रुपये का जुर्माना व 25 शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष कैद व 5000 रुपये जुर्माना लगाया है।
दोषी विक्रम निवासी गढी जिला हिसार को 379 बी, 149 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना वहीं दोषी को धारा 420 आईपीसी के तहत पांच वर्ष कैद व 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी सुनील निवासी गढी जिला हिसार को धारा 379बी, 149 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कारावास व 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी मुकेश उर्फ धोलू निवासी गढी जिला हिसार को 379 बी, 149 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कारावास व 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

पुलिस अधीक्षक भिवानी मनबीर सिंह ने जिले के सभी क्राइम यूनिट प्रभारी, प्रबंधक थाना व चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में संगीन अपराध करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में ट्रायल के दौरान आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए उन्हें सजा दिलाने व पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करें।
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