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Bhiwani News: सार्वजनिक जगह अपशिष्ट डालने पर लगेगा 50,000 रुपये तक का जुर्माना
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भिवानी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के तहत जिले में किसी भी सार्वजनिक अथवा अनधिकृत स्थान पर ठोस अपशिष्ट फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पहली बार गैर-बड़े अपशिष्ट के अनधिकृत निस्तारण पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यदि उल्लंघन दोबारा होता है तो गैर-बड़े अपशिष्ट पर 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा।
उन्होंने बताया कि पहली बार बल्क अपशिष्ट डालने पर 25,000 रुपये और अगली बार बल्क अपशिष्ट डालने पर 50,000 रुपये जुर्माना लागू होगा। डॉ. सुनील श्योराण ने कहा कि नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार प्राप्त है। यदि जुर्माना का भुगतान नहीं किया गया तो यह राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें, गीले और सूखे कचरे को स्रोत पर ही अलग-अलग करें और किसी भी अनधिकृत स्थान पर कचरा न डालें।
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उन्होंने बताया कि पहली बार बल्क अपशिष्ट डालने पर 25,000 रुपये और अगली बार बल्क अपशिष्ट डालने पर 50,000 रुपये जुर्माना लागू होगा। डॉ. सुनील श्योराण ने कहा कि नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार प्राप्त है। यदि जुर्माना का भुगतान नहीं किया गया तो यह राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें, गीले और सूखे कचरे को स्रोत पर ही अलग-अलग करें और किसी भी अनधिकृत स्थान पर कचरा न डालें।
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