{"_id":"66f6d320ce56c24a2705176e","slug":"establish-strong-rooms-as-per-the-guidelines-of-the-election-commission-bhiwani-news-c-125-1-shsr1009-123631-2024-09-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार स्थापित करें स्ट्रांग रूम : उपायुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार स्थापित करें स्ट्रांग रूम : उपायुक्त
Fri, 27 Sep 2024 09:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 27 Sep 2024 09:15 PM IST
विज्ञापन
भिवानी। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त महावीर कौशिक ने वीरवार को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सभी निर्वाचन, सहायक निर्वाचन और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले के सभी निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार स्ट्रांग रूम तैयार करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार ही स्ट्रांग रूम के लिए सभी निर्धारित मापदंड पूरे होने चाहिए। स्ट्रांग रूम की तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके बाहर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगे। कमरों के अंदर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम से 100 मीटर की परिधि में केवल पैदल आवागमन की व्यवस्था होगी। इस परिधि में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आयोग की हिदायत के अनुसार मतगणना केंद्रों में केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर पाएंगे। संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मतदानकर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की स्थापना का प्रशिक्षण दिया गया है। अगर कोई मशीन खराब होती है तो उसका विवरण आरओ सॉफ्टवेयर में अंकित किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि मतदान का समय समाप्त होने के बाद मतदान दलों को कागजातों की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इस दौरान सेक्टर ऑफिसर उनके साथ मौजूद रहेंगे। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वे सभी मतदान दलों के साथ स्ट्रांग रूम में पहुंचेंगे। उन्होंने सभी निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि चुनाव से संबंधित किट बैग आदि जरूरी सामान की सूची जल्द उपलब्ध करवाई जाए।
विज्ञापन
प्रपत्र 17 सी और पीएस 05 पर विशेष ध्यान देते हुए उपायुक्त कौशिक ने कहा कि इन दोनों फॉर्म के डाटा का मिलान सावधानीपूर्वक किया जाए ताकि डाटा में शुद्धता बनी रहे। उन्होंने कहा कि दोनों प्रपत्रों के आंकड़ों में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। मतदान विवरण और मतदाता दिवस आख्या के लिए विधानसभा क्षेत्रवार नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
प्रपत्र पीएस 05 में केंद्रवार हुए मतदान की आख्या होती है जबकि प्रपत्र 17 सी ईवीएम का क्रमांक, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या, मशीन में दर्ज मत और बैलेट पेपर का विवरण होता है। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता पर्ची के लिए पंजिका तैयार की जाए। इसमें बांटी गई मतदाता पर्ची का पूरा विवरण दर्ज करना होगा।
उन्होंने कि तैयारी किए जा चुके फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (एपिक) का वितरण बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से जल्द किया जाए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं बवानीखेड़ा के निर्वाचन अधिकारी (आरओ) हर्षित कुमार, एसडीएम एवं भिवानी के आरओ महेश कुमार, तोशाम के एसडीएम एवं आरओ अशवीर नैन, लोहारू के एसडीएम एवं आरओ मनोज कुमार दलाल मौजूद थे।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम से 100 मीटर की परिधि में केवल पैदल आवागमन की व्यवस्था होगी। इस परिधि में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आयोग की हिदायत के अनुसार मतगणना केंद्रों में केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर पाएंगे। संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मतदानकर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की स्थापना का प्रशिक्षण दिया गया है। अगर कोई मशीन खराब होती है तो उसका विवरण आरओ सॉफ्टवेयर में अंकित किया जाएगा।
विज्ञापन
उपायुक्त ने कहा कि मतदान का समय समाप्त होने के बाद मतदान दलों को कागजातों की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इस दौरान सेक्टर ऑफिसर उनके साथ मौजूद रहेंगे। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वे सभी मतदान दलों के साथ स्ट्रांग रूम में पहुंचेंगे। उन्होंने सभी निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि चुनाव से संबंधित किट बैग आदि जरूरी सामान की सूची जल्द उपलब्ध करवाई जाए।
विज्ञापन
प्रपत्र 17 सी और पीएस 05 पर विशेष ध्यान देते हुए उपायुक्त कौशिक ने कहा कि इन दोनों फॉर्म के डाटा का मिलान सावधानीपूर्वक किया जाए ताकि डाटा में शुद्धता बनी रहे। उन्होंने कहा कि दोनों प्रपत्रों के आंकड़ों में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। मतदान विवरण और मतदाता दिवस आख्या के लिए विधानसभा क्षेत्रवार नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
प्रपत्र पीएस 05 में केंद्रवार हुए मतदान की आख्या होती है जबकि प्रपत्र 17 सी ईवीएम का क्रमांक, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या, मशीन में दर्ज मत और बैलेट पेपर का विवरण होता है। उपायुक्त ने कहा कि मतदाता पर्ची के लिए पंजिका तैयार की जाए। इसमें बांटी गई मतदाता पर्ची का पूरा विवरण दर्ज करना होगा।
उन्होंने कि तैयारी किए जा चुके फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (एपिक) का वितरण बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से जल्द किया जाए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं बवानीखेड़ा के निर्वाचन अधिकारी (आरओ) हर्षित कुमार, एसडीएम एवं भिवानी के आरओ महेश कुमार, तोशाम के एसडीएम एवं आरओ अशवीर नैन, लोहारू के एसडीएम एवं आरओ मनोज कुमार दलाल मौजूद थे।