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Bhiwani News: भिवानी जोनपाल में अनधिकृत कॉलोनियों से हटाया अवैध कब्जा
Wed, 17 Jul 2024 11:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 17 Jul 2024 11:00 PM IST
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भिवानी। भिवानी-कौंट रोड़ पर अवैध कब्जाें पर चलता पीला पंजा। सूचना विभाग
जिला योजनाकार विभाग ने जेसीबी चलाकर की कार्रवाई
करीब तीन एकड़ क्षेत्र में फैली अवैध कॉलोनी से 12 बिजली के खंभे, पांच डीपीसी तोड़कर कच्चे रास्ते बंद किए
फोटो : 28
संवाद न्यूज एजेंसी
भिवानी। जिला योजनाकार विभाग ने बुधवार को शहरी क्षेत्र के भिवानी जोनपाल भिवानी-कोंट रोड पर अवैध कब्जा हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान कोंट रोड पर बनी अनधिकृत कॉलोनियों में अवैध कब्जों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया।
डीसी मनदीप कौर ने बताया कि जिला योजनाकार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के लिए शहरी क्षेत्र के भिवानी जोनपाल कोंट रोड पर अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान करीब तीन एकड़ क्षेत्र में फैली अवैध कॉलोनी से 12 बिजली के खंभे, पांच डीपीसी और कच्चे रास्तों को जेसीबी से तोड़ा गया।
विभाग ने अवैध निर्माण गिराने के दौरान लोगों से कहा कि वे प्लॉटों की खरीद करते समय जमीन की जांच पूर्णरूप से करवाएं। अवैध रूप से कोई भी प्लाॅट न खरीदें और न ही निर्माण करें। उन्होंने कहा कि लोग अनुसूचित सड़कों और बाईपास की हरित पट्टी पर भी किसी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। अवैध रूप से निर्माण करना गैर कानूनी है। योजनाकार विभाग से किसी भी रूप से अवैध निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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करीब तीन एकड़ क्षेत्र में फैली अवैध कॉलोनी से 12 बिजली के खंभे, पांच डीपीसी तोड़कर कच्चे रास्ते बंद किए
फोटो : 28
संवाद न्यूज एजेंसी
भिवानी। जिला योजनाकार विभाग ने बुधवार को शहरी क्षेत्र के भिवानी जोनपाल भिवानी-कोंट रोड पर अवैध कब्जा हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान कोंट रोड पर बनी अनधिकृत कॉलोनियों में अवैध कब्जों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया।
डीसी मनदीप कौर ने बताया कि जिला योजनाकार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के लिए शहरी क्षेत्र के भिवानी जोनपाल कोंट रोड पर अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान करीब तीन एकड़ क्षेत्र में फैली अवैध कॉलोनी से 12 बिजली के खंभे, पांच डीपीसी और कच्चे रास्तों को जेसीबी से तोड़ा गया।
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विभाग ने अवैध निर्माण गिराने के दौरान लोगों से कहा कि वे प्लॉटों की खरीद करते समय जमीन की जांच पूर्णरूप से करवाएं। अवैध रूप से कोई भी प्लाॅट न खरीदें और न ही निर्माण करें। उन्होंने कहा कि लोग अनुसूचित सड़कों और बाईपास की हरित पट्टी पर भी किसी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। अवैध रूप से निर्माण करना गैर कानूनी है। योजनाकार विभाग से किसी भी रूप से अवैध निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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