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Bhiwani News: अवैध हथियार सप्लाई मामले में 5 हजार का इनामी बदमाश काबू
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भिवानी। अवैध हथियार सप्लाई मामले में पांच हजार रुपये के इनामी आरोपी सोनू उर्फ बाबा को सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के बागपत से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ पहले भी शस्त्र अधिनियम के तहत कई प्राथमिकी दर्ज हैं।
मामले की शुरुआत 20 जुलाई 2023 को हुई थी, जब पुलिस ने मानान पाना निवासी रिंकू को देसी कट्टा और दो कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस पूछताछ में आरोपी रिंकू ने खुलासा किया था कि उसे अवैध हथियार विशाल ने उपलब्ध कराए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने 22 जुलाई 2023 को विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान विशाल ने बताया कि वह यह अवैध हथियार सोनू निवासी बागपत, उत्तर प्रदेश से लेकर आया था।
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आगामी जांच के दौरान सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने फरार चल रहे आरोपी सोनू उर्फ बाबा निवासी अहेड़ा जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई जारी रखी। अंततः 21 फरवरी को मुख्य सिपाही नवीन कुमार व उनकी टीम ने बागपत से आरोपी को काबू कर लिया।
आरोपी सोनू पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था। रविवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए।
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मामले की शुरुआत 20 जुलाई 2023 को हुई थी, जब पुलिस ने मानान पाना निवासी रिंकू को देसी कट्टा और दो कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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पुलिस पूछताछ में आरोपी रिंकू ने खुलासा किया था कि उसे अवैध हथियार विशाल ने उपलब्ध कराए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने 22 जुलाई 2023 को विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान विशाल ने बताया कि वह यह अवैध हथियार सोनू निवासी बागपत, उत्तर प्रदेश से लेकर आया था।
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आगामी जांच के दौरान सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने फरार चल रहे आरोपी सोनू उर्फ बाबा निवासी अहेड़ा जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई जारी रखी। अंततः 21 फरवरी को मुख्य सिपाही नवीन कुमार व उनकी टीम ने बागपत से आरोपी को काबू कर लिया।
आरोपी सोनू पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था। रविवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए।