फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Criminal carrying a reward of Rs 5,000 arrested in illegal arms supply case

Bhiwani News: अवैध हथियार सप्लाई मामले में 5 हजार का इनामी बदमाश काबू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Feb 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Criminal carrying a reward of Rs 5,000 arrested in illegal arms supply case
भिवानी। अवैध हथियार सप्लाई मामले में पांच हजार रुपये के इनामी आरोपी सोनू उर्फ बाबा को सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के बागपत से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ पहले भी शस्त्र अधिनियम के तहत कई प्राथमिकी दर्ज हैं।
विज्ञापन

मामले की शुरुआत 20 जुलाई 2023 को हुई थी, जब पुलिस ने मानान पाना निवासी रिंकू को देसी कट्टा और दो कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विज्ञापन

पुलिस पूछताछ में आरोपी रिंकू ने खुलासा किया था कि उसे अवैध हथियार विशाल ने उपलब्ध कराए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने 22 जुलाई 2023 को विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान विशाल ने बताया कि वह यह अवैध हथियार सोनू निवासी बागपत, उत्तर प्रदेश से लेकर आया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

आगामी जांच के दौरान सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने फरार चल रहे आरोपी सोनू उर्फ बाबा निवासी अहेड़ा जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई जारी रखी। अंततः 21 फरवरी को मुख्य सिपाही नवीन कुमार व उनकी टीम ने बागपत से आरोपी को काबू कर लिया।
आरोपी सोनू पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था। रविवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed