कोर्ट ने दिए सरपंच पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश्ा
भिवानी। चुनाव में फर्जी कागजात से धोखाधड़ी करने के मामले में गांव बडेसरा की सरपंच, उसके पति व एक अन्य पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इन पर चुनाव में फर्जी कागजात का प्रयोग करने के आरोप है। हालांकि पुलिस थाने में अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और पुलिस कोर्ट के आदेशों की कॉपी आने का इंतजार कर रही है।
बडेसरा वासी राज कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सरपंच पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। राज कुमार व उसके परिजनों ने कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत पत्र सौंपा था। शिकायत में बताया गया कि चुनाव के लिए सरपंच और उसके परिजनों ने धोखाधड़ी की है। आरटीआई से मिली जानकारी में धोखाधड़ी का पता लगा। सरपंच के कागजात फर्जी है। सरपंच का आठवीं कक्षा का प्रमाण पत्र रोहनात के एक प्राइवेट स्कूल का दिखाया है जबकि वहां इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर किसी अन्य का नाम है। इसके अलावा कागजात भी गलत तरीके से सत्यापित किए गए है। स्टांप फर्जी है और हस्ताक्षर भी फर्जी है। याचिका पर न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत महिला सरपंच सुदेश, उसके पति आनंद उर्फ बबलू, रोहणात वासी धर्मपाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए है।
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अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है।
रमेश कुमार इंस्पेक्टर, एसएचओ, थाना बवानीखेड़ा