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हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 31 Jan 2017 12:35 AM IST
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भिवानी में करीब सवा दो साल पहले गांव नंदगांव में हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने तीन को उम्रकैद व दो को तीन-तीन साल की सजा दी है। अदालत ने पांचों पर आर्थिक दंड भी लगाया है।
सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा की अदालत ने नंदगांव के प्रदीप की हत्या के मामले में (धारा 302 के तहत) आरोपी प्रताप, जयपाल व सतेंद्र को उम्रकैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दो अन्य आरोपी रोशनी व सचिन को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 में दोषी करार देते हुए 3-3 साल कैद तथा दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
ये था मामला
पुलिस की ओर से अदालत में पेश चालान के अनुसार, गांव नंदगांव निवासी रामफल ने सदर थाना में 23 नवंबर 2015 को दी शिकायत में आरोप लगाया कि आपसी विवाद के चलते गांव के ही रहने वाले आरोपी प्रताप, जयपाल, सतेंद्र, रोशनी व सचिन ने उसके बेटे प्रदीप पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले में प्रदीप घायल हो गया और अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा की अदालत ने नंदगांव के प्रदीप की हत्या के मामले में (धारा 302 के तहत) आरोपी प्रताप, जयपाल व सतेंद्र को उम्रकैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दो अन्य आरोपी रोशनी व सचिन को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 में दोषी करार देते हुए 3-3 साल कैद तथा दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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ये था मामला
पुलिस की ओर से अदालत में पेश चालान के अनुसार, गांव नंदगांव निवासी रामफल ने सदर थाना में 23 नवंबर 2015 को दी शिकायत में आरोप लगाया कि आपसी विवाद के चलते गांव के ही रहने वाले आरोपी प्रताप, जयपाल, सतेंद्र, रोशनी व सचिन ने उसके बेटे प्रदीप पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले में प्रदीप घायल हो गया और अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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