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राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 2

Sun, 10 Mar 2019 01:31 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 10 Mar 2019 01:31 AM IST
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राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन,  2
अमर उजाला ब्यूरो
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भिवानी। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 2820 मामले रखे गए, जिनमें से 2133 का निराकरण किया गया।
जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी और लोहारू न्यायिक परिसर में लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आपराधिक, मोटर वाहन दुर्घटना, वैवाहिक, बैंक ऋण, दिवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व इत्यादि से संबंधित मामले रखे गए। लोक अदालत में रखे गए कुल 1852 में से भिवानी के 1537 मामले, लोहारू में 252 में से 206, सिवानी में 47 में से 5, तोशाम में रखे गए 82 मामलों में से 59, चरखी दादरी में रखे गए 587 मामलों में से 326 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जिलाभर की अदालतों में कुल 2820 मामले रखे गए, जिनमें से 2133 मामलों का निपटारा किया गया।
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प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी की अदालत के एडीजे सुशील कुमार गर्ग, अमनदीप दिवान, अमित श्योराण, अमित नैन की अदालत में केसों का निपटारा किया गया।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी ने कहा कि लोगों को त्वरित व सुलभ न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। जरूरतमंद लोगों को इन लोक अदालतों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों में दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा किय जाता है, इससे दोनों पक्षों के समय और पैसे की बचत होती है, जो सबसे जरूरी है। उन्होंने सभी पैनल अधिवक्ताओं व पीएलवी को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इनका लाभ उठा सकें।
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