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Bhiwani News: बच्चे से कुकर्म के दोषी को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Tue, 09 Jul 2024 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 09 Jul 2024 11:44 PM IST
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भिवानी। नाबालिग बच्चे से कुकर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की दालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले में थाना बवानीखेड़ा पुलिस ने वर्ष 2023 में केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार पीड़ित के पिता ने बवानीखेड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें नाबालिग बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी रोहनात निवासी असलम ने पता पूछने के बहाने उनके बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और खेत पर ले जाकर कुकर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत में पॉक्सो एक्ट का केस चला। अदालत ने उसे दोषी करार देकर 06 पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद और 50,000 जुर्माना, धारा 506 में तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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इस मामले में थाना बवानीखेड़ा पुलिस ने वर्ष 2023 में केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार पीड़ित के पिता ने बवानीखेड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें नाबालिग बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी रोहनात निवासी असलम ने पता पूछने के बहाने उनके बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और खेत पर ले जाकर कुकर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत में पॉक्सो एक्ट का केस चला। अदालत ने उसे दोषी करार देकर 06 पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद और 50,000 जुर्माना, धारा 506 में तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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