फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Court sentenced life imprisonment to child molester

Bhiwani News: बच्चे से कुकर्म के दोषी को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Tue, 09 Jul 2024 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 09 Jul 2024 11:44 PM IST
विज्ञापन
Court sentenced life imprisonment to child molester
भिवानी। नाबालिग बच्चे से कुकर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की दालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

इस मामले में थाना बवानीखेड़ा पुलिस ने वर्ष 2023 में केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार पीड़ित के पिता ने बवानीखेड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें नाबालिग बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी रोहनात निवासी असलम ने पता पूछने के बहाने उनके बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और खेत पर ले जाकर कुकर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत में पॉक्सो एक्ट का केस चला। अदालत ने उसे दोषी करार देकर 06 पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद और 50,000 जुर्माना, धारा 506 में तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed