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भिवानी: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

Sat, 26 Mar 2022 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 26 Mar 2022 01:15 AM IST
सार

थाना बवानीखेड़ा पुलिस ने वर्ष 2020 में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। मामले के अनुसार वर्ष 2020 में नाबालिग लड़की के पिता ने थाना बवानीखेड़ा पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी।

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Court sentenced a youth convicted of raping a minor to 20 years imprisonment
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के भिवानी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी युवक को न्यायालय ने 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को पोक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत ने 20 साल (06 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा, 25,000 रुपये जुर्माने, धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन साल की कैद व 5000 जुर्माना, धारा 366 में 10 वर्ष की कैद व 10,000 जुर्माना) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

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थाना बवानीखेड़ा पुलिस ने वर्ष 2020 में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2020 में नाबालिग लड़की के पिता ने थाना बवानीखेड़ा पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी।
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दोषी युवक पर नाबालिग को फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दर्ज कराया था। बवानीखेड़ा पुलिस ने तत्परता से कदम उठाते हुए पीड़िता के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सुमित निवासी गांवा बडाला जिला हिसार निवासी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। आरोपी पर न्यायालय ने 40 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का भी प्रावधान किया।

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