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Bhiwani News: बिना एनओसी और अनुमति के चल रहे ईंट-भट्ठे पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने की कार्रवाई

Wed, 28 Jun 2023 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 28 Jun 2023 11:11 PM IST
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Chief Minister's flying squad took action on brick kilns running without NOC and permission
भिवानी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने बुधवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, माइनिंग विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से गांव सांगा में बिना अनुमति चल रहे एक ईंट-भट्ठे पर पहुंचकर जांच की। बिना अनुमति और बिना एनओसी के अवैध रूप से चल रहे ईंट-भट्ठे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने 2019 में अनियमितता के चलते सील कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद इस ईंट-भट्ठे पर सीएम फ्लाइंग ने जांच में पाया कि यहां दो यूनिट चलाई जा रही थीं।
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मुख्यमंत्री उड़नदस्ते में जिला गुप्तचर विभाग के प्रभारी सुनील कुमार, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रोहतक से मुकेश कुमार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र कुमार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ कपिल कुमार, खाद्य निरीक्षक सुखबीर, माइनिंग विभाग से इंस्पेक्टर सोनू कुमार ने गांव सांगा स्थित साई दर्शन ईंट-भट्ठा पर पहुंचकर बुधवार शाम को कार्रवाई की। भट्ठा मालिक गांव नौरंगाबाद निवासी मनजीत से भट्ठा संचालन संबंधी दस्तावेज मांगे तो उसके पास कोई दस्तावेज और एनओसी नहीं मिली। लोकल पुलिस को भी मौके पर टीम ने बुलाया।
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सीएम फ्लाइंग के जांच के दौरान पाया गया कि इस ईंट-भट्ठे को खुद प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने 2019 में अनियमितता के चलते बंद करा दिया था। जिसे अब न केवल बिना किसी विभाग की अनुमति के चलाया जा रहा था, बल्कि एक और नई यूनिट यहां चलाई जा रही थी। इसकी चिमनी के बजाय अंडर पाइप डाल कर पहले वाले ईंट-भट्ठे की चिमनी से जोड़ा गया था।
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चार साल पहले इस भट्ठे को बंद किया था। अब भट्ठा मालिक मंजीत के पास किसी भी संबंधित विभाग की एनओसी के बगैर इसे दोबारा शुरू किया हुआ है। यही नहीं, साथ में एक और यूनिट, वो भी बिना चिमनी लगाकर चलाई जा रही है। भट्ठा मालिक को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और फिर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीआर क्षेत्र में सभी ईंट-भट्ठों को 30 जून के बाद बंद रखने के आदेश दिए हैं। कोई भट्ठा मालिक उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- कपिल सिंह, एसडीओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
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