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आरटीआई में नहीं दी सूचना, एक हजार रुपये जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jun 2016 12:31 AM IST
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आरटीआई लगाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने अपने ही एक कर्मचारी को सूचना नहीं दी। सूचना नहीं देने पर स्टेट इंफोरमेशन कमीशन ने विभाग के एसपीआईओ को एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
स्वास्थ्य विभाग के ईएमटी राज कुमार ने विभाग में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी थी। जिसमें चांग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ, हाजिरी की जानकारी के साथ-साथ डॉ. राजेश को नोडल ऑफिसर बनाने संबंधित जानकारी, नोडल अधिकारी लगाने हेतू नियमावली, आरटीएच 102 के कर्मचारियों के ट्रांसफर और एडजेस्टमेंट संबंधित नियमावली की जानकारी मांगी थी। निर्धारित समय बीतने के बावजूद भी जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद आरटीआई लगाने वाले ने इसकी शिकायत कमिश्नर को की। कमिशनर स्टेट इंफोरमेशन उर्वशी गुलाटी ने इस पर संज्ञान लेते हुए एसपीआईओ को एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए है। आरटीआई लगाने वाले राज कुमार ने बताया कि जुर्माना लगने के बावजूद अब तक भी उसे जवाब नहीं मिला है।
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स्वास्थ्य विभाग के ईएमटी राज कुमार ने विभाग में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी थी। जिसमें चांग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ, हाजिरी की जानकारी के साथ-साथ डॉ. राजेश को नोडल ऑफिसर बनाने संबंधित जानकारी, नोडल अधिकारी लगाने हेतू नियमावली, आरटीएच 102 के कर्मचारियों के ट्रांसफर और एडजेस्टमेंट संबंधित नियमावली की जानकारी मांगी थी। निर्धारित समय बीतने के बावजूद भी जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद आरटीआई लगाने वाले ने इसकी शिकायत कमिश्नर को की। कमिशनर स्टेट इंफोरमेशन उर्वशी गुलाटी ने इस पर संज्ञान लेते हुए एसपीआईओ को एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए है। आरटीआई लगाने वाले राज कुमार ने बताया कि जुर्माना लगने के बावजूद अब तक भी उसे जवाब नहीं मिला है।
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