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जिले में 44 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की सेवाएं होंगी समाप्त
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भिवानी। मौलिक शिक्षा निदेशक नितिन यादव के के प्रदेश के 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की सेवाएं तीन दिन में समाप्त करने के आदेशों से जिले के आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। इस फैसले से जिले के 44 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होंगी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व हुड्डा सरकार में भर्ती हुए 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती को बीते नवंबर माह में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह भर्ती 2006 में निकली था और भर्ती में साक्षात्कार को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया था कि 2006 में जब इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, उस समय परीक्षा के साथ 25 अंक के साक्षात्कार की बात कही गई थी। इसके बाद नियम बदल दिए गए। बार-बार संशोधनों के चलते इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 2015 में एकल पीठ ने भर्ती खारिज करते हुए कहा था कि भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। नवंबर 2020 में हाईकोर्ट ने सभी शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके अब तक इन्हें हटाया नहीं गया था। अब मौलिक शिक्षा निदेशक नितिन यादव ने इन्हें हटाने संबंधित आदेश दिए है। जिसके बाद शिक्षक परेशान है।
भर्ती के समय भिवानी-चरखी दादरी दोनों जिले एक थे और 59 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की नियुक्त भिवानी जिले में हुई थी। चरखी दादरी जिला अलग होने के बाद भिवानी में 44 रह गए और बाकी चरखी दादरी में चले गए। बताया जाता है कि अन्य जिलों से भी चरखी दादरी में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भेजे गए। अब मौलिक शिक्षा निदेशक के आदेशों के बाद जिले के 44 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी हो गई है और शिक्षक परेशान है। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उल्लेखनीय है कि पूर्व हुड्डा सरकार में भर्ती हुए 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती को बीते नवंबर माह में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह भर्ती 2006 में निकली था और भर्ती में साक्षात्कार को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया था कि 2006 में जब इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, उस समय परीक्षा के साथ 25 अंक के साक्षात्कार की बात कही गई थी। इसके बाद नियम बदल दिए गए। बार-बार संशोधनों के चलते इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 2015 में एकल पीठ ने भर्ती खारिज करते हुए कहा था कि भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। नवंबर 2020 में हाईकोर्ट ने सभी शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके अब तक इन्हें हटाया नहीं गया था। अब मौलिक शिक्षा निदेशक नितिन यादव ने इन्हें हटाने संबंधित आदेश दिए है। जिसके बाद शिक्षक परेशान है।
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भर्ती के समय भिवानी-चरखी दादरी दोनों जिले एक थे और 59 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की नियुक्त भिवानी जिले में हुई थी। चरखी दादरी जिला अलग होने के बाद भिवानी में 44 रह गए और बाकी चरखी दादरी में चले गए। बताया जाता है कि अन्य जिलों से भी चरखी दादरी में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भेजे गए। अब मौलिक शिक्षा निदेशक के आदेशों के बाद जिले के 44 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी हो गई है और शिक्षक परेशान है। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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