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Bhiwani News: कृषि यंत्र अब 30 तक खरीद सकेंगे
Sun, 28 Sep 2025 07:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sun, 28 Sep 2025 07:39 AM IST
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भिवानी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को 30 सितंबर तक कृषि यंत्र खरीदने पर जीएसटी कटौती में छूट दी गई है। किसानों को 5 अक्तूबर तक खरीदे गए कृषि यंत्रों के बिलों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
उप कृषि निदेशक डाॅ. विनोद फोगाट ने बताया कि किसानों को 25 सितंबर तक अपने कृषि यंत्रों की खरीद करनी थी, लेकिन अब सरकार द्वारा इसकी तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर तक बिल को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना है।
सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा योजना के सीआरएम घटक के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान व्यक्तिगत फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने हेतु 20 अगस्त तक विभागीय वेबसाइट पर जिले भिवानी में कुल 1241 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके बाद 3 सितंबर को ड्रा प्रक्रिया पूरी की गई। ड्रा प्रक्रिया के तहत 438 किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान जारी करने का फैसला किया गया।
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फसल अवशेष प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले कृषि यन्त्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। परंतु परमिट जारी करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों की जांच में उक्त आवेदनों में से 45 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा 438 में से 393 कृषि यंत्रों के परमिट जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसान 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन परमिट निकालकर कृषि यंत्र खरीद करके 5 अक्तूबर तक बिल कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान फसल अवशेषों में आग लगाते हुए पाया गया तो उस पर 5000 से 30000 रुपये का जुर्माना, एफआईआर एवं दो वर्ष तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा।
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उप कृषि निदेशक डाॅ. विनोद फोगाट ने बताया कि किसानों को 25 सितंबर तक अपने कृषि यंत्रों की खरीद करनी थी, लेकिन अब सरकार द्वारा इसकी तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर तक बिल को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना है।
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सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा योजना के सीआरएम घटक के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान व्यक्तिगत फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने हेतु 20 अगस्त तक विभागीय वेबसाइट पर जिले भिवानी में कुल 1241 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके बाद 3 सितंबर को ड्रा प्रक्रिया पूरी की गई। ड्रा प्रक्रिया के तहत 438 किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान जारी करने का फैसला किया गया।
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फसल अवशेष प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले कृषि यन्त्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। परंतु परमिट जारी करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों की जांच में उक्त आवेदनों में से 45 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा 438 में से 393 कृषि यंत्रों के परमिट जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसान 30 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन परमिट निकालकर कृषि यंत्र खरीद करके 5 अक्तूबर तक बिल कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान फसल अवशेषों में आग लगाते हुए पाया गया तो उस पर 5000 से 30000 रुपये का जुर्माना, एफआईआर एवं दो वर्ष तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा।