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Bhiwani News: डेढ़ साल बाद नगर परिषद फिर से वसूलेगा गार्बेज कलेक्शन चार्ज, निकाय विभाग ने अपडेट की साइट

Tue, 22 Apr 2025 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 22 Apr 2025 11:29 PM IST
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After one and a half years, Nagar Parishad will again collect garbage collection charges, civic department updated the site
शहर का नगर परिषद कार्यालय। 
भिवानी। डेढ़ साल के बाद शहरी क्षेत्र के लोगों को अपनी जेब फिर से ढीली करनी होगी। स्थानीय निकाय विभाग ने फिर से प्रॉपर्टी टैक्स भरने के साथ गार्बेज कलेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया है। इसके लिए विभाग ने साइट भी अपडेट कर दी है। अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही गार्बेज कलेक्शन के बिल जोड़कर भेजे जा रहे हैं। हालांकि विभाग ने चार्ज वसूलने की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चार्ज वसूलने की दरें पहले वाले ही रहेंगी।
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दरअसल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद को पत्र लिखकर शहरी क्षेत्र के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गार्बेज कलेक्शन चार्ज 1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक बकाया राशि सहित माफ करने का निर्णय लिया था। अब डेढ़ साल बाद फिर से निकाय विभाग ने नए वित्त वर्ष 2025-26 से टैक्स जमा करवाने की साइट को अपडेट किया है। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स के साथ-साथ गार्बेज भी जोड़कर उपभोक्ताओं को बिल दिया जा रहा है।
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विभाग ने धर्मशाला, धार्मिक स्थान सहित खेल क्लबों पर गार्बेज कलेक्शन का चार्ज नहीं लगाया है। वहीं शैक्षणिक संस्थाओं पर जगह के हिसाब से चार्ज लगाया है। सरकारी कार्यालय या संस्था पर 150 रुपये मासिक शुल्क, दो एकड़ की जगह वाली शैक्षणिक संस्था पर 500 रुपये मासिक, दो से पांच एकड़ जगह वाली शैक्षणिक संस्था पर 1000 रुपये व पांच एकड़ से अधिक जगह वाली शैक्षणिक संस्था पर दो हजार रुपये मासिक गार्बेज कलेक्शन चार्ज वसूला जाएगा। हालांकि लोगों को राहत देते हुए निकाय विभाग ने चार्ज वसूलने की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
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मासिक शुल्क की यह रहेंगी दर



श्रेणी मासिक शुल्क



बीपीएल 5



100 वर्ग मीटर के मकान पर 20



200 वर्ग मीटर के मकान पर 40



400 वर्ग मीटर के मकान पर 50



401 वर्ग मीटर से अधिक के मकान पर 100



दो हजार मीटर से अधिक के फ्लैट पर 100



कॉमर्शियल साइटों पर ये रहेगा गार्बेज चार्ज



श्रेणी मासिक शुल्क



200 वर्ग फीट दुकान 25



201 वर्ग फीट से अधिक की दुकान 100



50 बेड तक के निजी अस्पताल 1500



100 बेड तक के निजी अस्पताल 3000



101 बेड से ऊपर के निजी अस्पताल 5000



शॉपिंग मॉल व सिनेमा हाॅल प्रति वर्ग फीट 50 पैसे



फैक्टरी व मिल प्रति वर्ग मीटर 50 पैसे



बैंक व 10 कमरों तक के होटल 500



10 कमरों से ज्यादा के होटल 4000



पेट्रोल पंप 1000



प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापन पर 30 जुलाई मिलेगी 10 फीसदी छूट



शहरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर स्थानीय निकाय विभाग ने चालू वित्त वर्ष में नागरिकों को 10 फीसदी की छूट दी है। यह छूट केवल उन्हीं प्रॉपर्टी धारकों को मिलेगी। जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित करवाई है। अन्यथा किसी भी प्रॉपर्टी आईडी पर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। भिवानी शहर में लगभग 85 हजार के आसपास प्रॉपर्टी आईडी है। इनमें से लगभग 40 हजार लोगों की ओर से अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित करवाई गई है। प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापन के लिए नगर परिषद की ओर से शहर के सभी 31 वार्डों में शिविर व डोर टू डोर कर्मचारी भी भेजे गए थे। साथ ही, प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापन पर सरकार की ओर से समय-समय पर विभिन्न योजनाएं दी जाती हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापन में कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापन करवाने वाले शहर के आधे प्रॉपर्टी धारकों को ही छूट का लाभ मिल पाएगा।




नगर निकाय विभाग द्वारा नए वित्त वर्ष से टैक्स जमा करवाने की साइट को अपडेट किया गया है। जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स के साथ-साथ गार्बेज कलेक्शन के चार्ज को भी जोड़ा गया। वहीं 30 जुलाई तक प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापन पर नागरिकों को टैक्स जमा करवाने पर कुल टैक्स में से 10 फीसदी की छूट मिलेगी। ऐसे में नागरिक छूट का लाभ लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापन जरूर करवाएं।



- भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद, भिवानी।
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