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Bhiwani News: चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए 18 को लगेगी विशेष लोक अदालत
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भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की अध्यक्ष डॉ. गगनदीप कौर ने बताया कि 18 जुलाई को एनआई एक्ट की धारा-138 (चेक बाउंस) के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। विशेष लोक अदालत भिवानी सत्र न्यायालय परिसर के अलावा तोशाम, लोहारू और सिवानी उपमंडल में आयोजित होगी। इसके लिए 10 न्यायिक पीठों का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में चिह्नित चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाएगा। प्रत्येक न्यायिक पीठ के साथ पैनल अधिवक्ता और लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। डॉ. गगनदीप कौर ने संबंधित पक्षकारों से अपील की कि जिनके चेक बाउंस के मामले न्यायालयों में लंबित हैं वे 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर आपसी सहमति से अपने मामलों का शीघ्र और स्थायी समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
इन न्यायिक पीठों में होगी सुनवाई
विशेष लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह सुनवाई करेंगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 डॉ. संजीव आर्या भी मामलों का निपटारा करेंगे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह भी न्यायिक पीठ का हिस्सा होंगे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शर्मा भी सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम/जेएमआईसी) अंतरप्रीत सिंह को भी न्यायिक पीठ में शामिल किया गया है। एसीजे (एसडी) सह एसडीजेएम सिवानी धर्मपाल, एसीजे (एसडी) सह एसडीजेएम लोहारू देवेंद्र सिंह-प्रथम, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सह जेएमआईसी लोहारू अजय पाल सिंह मल्ही तथा एसीजे (एसडी) सह एसडीजेएम तोशाम सुनील कुमार भी विशेष लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करेंगे।
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उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में चिह्नित चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाएगा। प्रत्येक न्यायिक पीठ के साथ पैनल अधिवक्ता और लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। डॉ. गगनदीप कौर ने संबंधित पक्षकारों से अपील की कि जिनके चेक बाउंस के मामले न्यायालयों में लंबित हैं वे 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर आपसी सहमति से अपने मामलों का शीघ्र और स्थायी समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
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इन न्यायिक पीठों में होगी सुनवाई
विशेष लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह सुनवाई करेंगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 डॉ. संजीव आर्या भी मामलों का निपटारा करेंगे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह भी न्यायिक पीठ का हिस्सा होंगे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शर्मा भी सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम/जेएमआईसी) अंतरप्रीत सिंह को भी न्यायिक पीठ में शामिल किया गया है। एसीजे (एसडी) सह एसडीजेएम सिवानी धर्मपाल, एसीजे (एसडी) सह एसडीजेएम लोहारू देवेंद्र सिंह-प्रथम, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सह जेएमआईसी लोहारू अजय पाल सिंह मल्ही तथा एसीजे (एसडी) सह एसडीजेएम तोशाम सुनील कुमार भी विशेष लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करेंगे।
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