{"_id":"5d13b6038ebc3e3c655a1da6","slug":"156157284816-bhiwani-news156","type":"story","status":"publish","title_hn":"खुले में कचरा फेंका तो लगेगा पांच हजार रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
खुले में कचरा फेंका तो लगेगा पांच हजार रुपये जुर्माना
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भिवानी। नगर परिषद ने 2020 में प्रस्तावित स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में खुले में कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने पर रोक लगाई है। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। जिस पर कचरा फैलाने संबंधित वीडियो बनाकर शिकायत भेज सकता है। इस व्हाट्सएप नंबर 9315475974 पर वीडियो भेजी जा सकेगी।
नगर परिषद सचिव राजेश मेहता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा रेटिंग प्रतियोगिता एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रस्तावित है, जिसके तहत खुले में कूड़ा फेंकने व गदंगी फैलाने वालों के विरुद्ध हरियाणा नगर पालिका 1973 की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
नगर परिषद सचिव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 लागू कर दिया गया है, जिसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद सीमा अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थाएं, मैरिज पैलेस, वैंकेट हॉल, होटल व रेस्टोरेंट आदि प्रतिदिन 10 से 100 किलोग्राम तक कूड़ा-कचरा उत्पादित करते है उनके लिए गीले व सुखे-कूड़े को अलग-अलग करके अपने स्तर पर खाद बनाकर इसका निपटान करना अनिवार्य है। नगर परिषद ने सूखा कचरा उठाने के लिए श्रीश्याम एसोसिएटस जिसका मोबाइल नंबर 9416092093 को ठेका दिया गया है। नगर परिषद का सेवाप्रदाता (ठेकेदार) के साथ इकरारनामा कर सकते है, जिसके बदले उसे ठेकेदार को प्रति माह दो हजार रुपए अदा करने होंगे।
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खाली प्लाट में कचरा मिला तो मालिक पर कार्रवाई
सचिव मेहता ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के दृष्टिगत नगर परिषद सीमा में किसी भी व्यक्ति का खाली प्लाट या भूमि है तो वह उसकी चहारदीवारी अतिशीघ्र करें। क्योंकि खाली प्लाट व भूमि में व्यक्तियों द्वारा कूड़ा, गोबर आदि डालकर गंदगी फैलाई जाती है। अगर किसी भी खाली प्लाट व भूमि में गंदगी मिलती है, तो उसके मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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नगर परिषद सचिव राजेश मेहता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा रेटिंग प्रतियोगिता एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रस्तावित है, जिसके तहत खुले में कूड़ा फेंकने व गदंगी फैलाने वालों के विरुद्ध हरियाणा नगर पालिका 1973 की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
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नगर परिषद सचिव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 लागू कर दिया गया है, जिसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद सीमा अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थाएं, मैरिज पैलेस, वैंकेट हॉल, होटल व रेस्टोरेंट आदि प्रतिदिन 10 से 100 किलोग्राम तक कूड़ा-कचरा उत्पादित करते है उनके लिए गीले व सुखे-कूड़े को अलग-अलग करके अपने स्तर पर खाद बनाकर इसका निपटान करना अनिवार्य है। नगर परिषद ने सूखा कचरा उठाने के लिए श्रीश्याम एसोसिएटस जिसका मोबाइल नंबर 9416092093 को ठेका दिया गया है। नगर परिषद का सेवाप्रदाता (ठेकेदार) के साथ इकरारनामा कर सकते है, जिसके बदले उसे ठेकेदार को प्रति माह दो हजार रुपए अदा करने होंगे।
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खाली प्लाट में कचरा मिला तो मालिक पर कार्रवाई
सचिव मेहता ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के दृष्टिगत नगर परिषद सीमा में किसी भी व्यक्ति का खाली प्लाट या भूमि है तो वह उसकी चहारदीवारी अतिशीघ्र करें। क्योंकि खाली प्लाट व भूमि में व्यक्तियों द्वारा कूड़ा, गोबर आदि डालकर गंदगी फैलाई जाती है। अगर किसी भी खाली प्लाट व भूमि में गंदगी मिलती है, तो उसके मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।