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Ambala News: एनडीपीएस केस में दो आरोपी बरी, जांच में खामियों को कोर्ट ने माना अहम आधार

Fri, 17 Jul 2026 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 17 Jul 2026 01:42 AM IST
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Two accused acquitted in NDPS case; court cites flaws in investigation as key grounds.
अंबाला सिटी। विशेष एनडीपीएस अदालत ने कार दुर्घटना के बाद डिक्की से 10 किलो 170 ग्राम गांजा बरामदगी के मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने चंडीगढ़ निवासी पिंकू उर्फ रिंकू और मोहाली के नयागांव निवासी दीपक को संदेह का लाभ देते हुए राहत दी।यह मामला 27 मार्च 2018 का है। बलदेव नगर थाना पुलिस ने एक दुर्घटनाग्रस्त बीट कार की तलाशी के दौरान डिक्की से पांच पैकेटों में बंद 10 किलो 170 ग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया था। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को आरोपी बनाया था।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की जांच प्रक्रिया में कई खामियां पाईं। कोर्ट ने कहा कि बरामदगी सुबह की दिखाई गई, जबकि तहरीर शाम को भेजी गई। इसके अलावा प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही जब्ती मेमो पर एफआईआर नंबर दर्ज होने को लेकर भी पुलिस कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। अदालत ने पाया कि बरामदगी की फोटोग्राफी नहीं की गई थी और वाहन बिक्री से संबंधित हलफनामे भी फोटोकॉपी के रूप में पेश किए गए थे। इन खामियों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए। ब्यूरो
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तस्करी आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
अंबाला सिटी। विशेष एनडीपीएस अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने हेरोइन तस्करी के आरोपी देहा कॉलोनी निवासी गोलू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला बलदेव नगर थाना में 12 जुलाई को दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, वीटा एन्क्लेव के पास सह-आरोपी जॉन को 21 ग्राम हेरोइन और 97,800 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान जॉन ने कथित तौर पर बताया कि नशीला पदार्थ उसे गोलू ने उपलब्ध करवाया था।
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बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत देने की मांग की, जबकि सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। अदालत ने माना कि मामले की जांच के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, ताकि नशे के नेटवर्क और मुख्य सप्लायर का पता लगाया जा सके। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो

अंबाला सिटी। साहा थाना क्षेत्र में हुई लूट में आरोपी विकास उर्फ दुबे को सत्र न्यायालय से राहत मिली है। सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली।

कुरुक्षेत्र के शाहबाद निवासी 22 वर्षीय विकास को पुलिस ने 15 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया था। उस पर साहा क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति से 50 हजार रुपये, मोबाइल और नकदी लूटने का आरोप था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और मामले में चालान भी पेश किया जा चुका है। इसके अलावा सह-आरोपियों विनोद और गोपाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्धारित शर्तों के साथ विकास की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। ब्यूरो
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