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Ambala News: नाबालिगा के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी को तीन साल की सजा
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अंबाला सिटी। एक गांव में नाबालिगा के यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड न देने की दशा में दो महीने का कारावास भी भुगतना होगा। हैरानी बात है कि जिस बच्ची के साथ यह घटना हुई वह महज 13 वर्ष की थी।
इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक विशेष अदालत में हुई, जिसमें आरोपी का दोष सिद्ध हुआ। इस पर एडीजे आरती सिंह ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को मुआवजे के रूप में 30 हजार रुपये देने के आदेश भी दिए। मामले में पीड़िता की तरफ से उप जिला अटॉर्नी सुरजीत सिंह ने दलीलें पेश की। उन्होंने बताया कि शहर के एक क्षेत्र में रहने वाली नाबालिगा ने पुलिस को बयान दर्ज करते हुए बताया था कि उसकी मां ने किसी काम से पड़ोस के घर में भेजा था। जब वह वहां पर सामान लेने गई तो वहां पर मौजूद एक 64 वर्षीय बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ गलत हरकत की। जब उसने अपने घर में सभी को यह घटना बताने की बात कही तो आरोपी व्यक्ति 100 रुपये का लालच देकर रोजाना घर बुलाने की बात कहने लगा। इसके बाद पीड़ित नाबालिगा ने अपनी मां को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद बाद परिजनों ने थाने में इस मामले की शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता के 164 में बयान दर्ज कराए और जांच शुरू कर दी।
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इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक विशेष अदालत में हुई, जिसमें आरोपी का दोष सिद्ध हुआ। इस पर एडीजे आरती सिंह ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को मुआवजे के रूप में 30 हजार रुपये देने के आदेश भी दिए। मामले में पीड़िता की तरफ से उप जिला अटॉर्नी सुरजीत सिंह ने दलीलें पेश की। उन्होंने बताया कि शहर के एक क्षेत्र में रहने वाली नाबालिगा ने पुलिस को बयान दर्ज करते हुए बताया था कि उसकी मां ने किसी काम से पड़ोस के घर में भेजा था। जब वह वहां पर सामान लेने गई तो वहां पर मौजूद एक 64 वर्षीय बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ गलत हरकत की। जब उसने अपने घर में सभी को यह घटना बताने की बात कही तो आरोपी व्यक्ति 100 रुपये का लालच देकर रोजाना घर बुलाने की बात कहने लगा। इसके बाद पीड़ित नाबालिगा ने अपनी मां को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद बाद परिजनों ने थाने में इस मामले की शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता के 164 में बयान दर्ज कराए और जांच शुरू कर दी।
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