फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Petition of accused in fraud case dismissed

Ambala News: ठगी के आरोपी की याचिका खारिज

Sat, 29 Aug 2026 02:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Sat, 29 Aug 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Petition of accused in fraud case dismissed
अंबाला सिटी। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ग्राहकों को झांसे में लेकर पीएनबी-वन फर्जी ऐप के जरिए लाखों रुपये की चपत लगाने वाले एक हाई-प्रोफाइल साइबर गिरोह के मुख्य आरोपी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी आरोपी सनी की दूसरी नियमित जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
विज्ञापन

अदालत ने फैसले में कहा कि यह मामला बेहद सुनियोजित, संगठित और अंतरराज्यीय स्तर पर फैले साइबर अपराध का है। आरोपी इसमें मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका में रहा है, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
विज्ञापन

मामला 21 जनवरी 2026 का है, जब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि फेसबुक पर पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग संचालित करने से संबंधित एक विज्ञापन दिखा था। उसमें दिए गए लिंक से उसने पीएनबी-वन एप डाउनलोड किया, लेकिन वह चला नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद शिकायतकर्ता के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें एक डॉट एपीके फाइल भेजी गई। जैसे ही शिकायतकर्ता ने उस फाइल को डाउनलोड किया, उसके बैंक खाते से बिना उसकी सहमति के 7,95,000 रुपये निकल गए।
ईमेल और सिम अदला-बदली से पकड़ा गया झूठ : आरोपी के वकील ने तर्क दिया था कि सनी आईटीआई का छात्र है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसने केवल कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त हर्ष से फोन बदला था और उसे ठगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि, सरकारी वकील ने इस दलील का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि पहली जमानत याचिका 15 मई 2026 को खारिज हो चुकी है और तब से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि हर्ष की ईमेल आईडी में सनी का मोबाइल नंबर पंजीकृत था और सनी की ईमेल आईडी में हर्ष के नाम का पंजीकृत सिम इस्तेमाल हो रहा था। इतना ही नहीं, दोनों के सिम कार्ड एक ही मोबाइल आईएमइआई नंबर में इस्तेमाल हुए थे। अदालत ने माना कि आरोपी खुद को इस लेन-देन से अनजान नहीं बता सकता। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed