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Ambala News: साईं मंदिर में चोरी करने वाले दोषी की सजा बरकरार
Sat, 28 Mar 2026 03:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Sat, 28 Mar 2026 03:47 AM IST
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अंबाला। जिला एवं सत्र न्यायालय ने साईं मंदिर में चोरी के मामले में आरोपी विशाल की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हालांकि, नरम रुख अपनाते हुए कोर्ट ने उसे अब तक जेल में बिताई गई अवधि के बराबर सजा सुनाकर रिहा करने का आदेश दिया। दिसंबर 2019 में अंबाला सिटी की न्यू शालीमार कॉलोनी स्थित साईं मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। मंदिर के सेवादार ने विशाल नामक युवक को रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी के पास से साईं बाबा की मूर्ति के आगे चढ़ाए गए 290 रुपये और ताला तोड़ने में इस्तेमाल होने वाली लोहे की रॉड बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
निचली अदालत ने सुनाई थी दो साल की सजा
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अभिनव गर्ग की अदालत ने 28 नवंबर 2025 को विशाल को दोषी करार दिया था। अदालत ने उसे चोरी की धारा 380 और घर में जबरन घुसने की धारा 457 के तहत दो-दो साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। विशाल ने इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत में सुनवाई के दौरान दोषी विशाल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने अदालत से प्रार्थना की कि वह अपनी सजा को चुनौती नहीं देना चाहता और उसे अब तक काटी गई जेल की अवधि के आधार पर रिहा कर दिया जाए। संवाद
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निचली अदालत ने सुनाई थी दो साल की सजा
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अभिनव गर्ग की अदालत ने 28 नवंबर 2025 को विशाल को दोषी करार दिया था। अदालत ने उसे चोरी की धारा 380 और घर में जबरन घुसने की धारा 457 के तहत दो-दो साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। विशाल ने इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत में सुनवाई के दौरान दोषी विशाल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने अदालत से प्रार्थना की कि वह अपनी सजा को चुनौती नहीं देना चाहता और उसे अब तक काटी गई जेल की अवधि के आधार पर रिहा कर दिया जाए। संवाद
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