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Ambala News: किराया नहीं देने वालों की दुकानें होंगी सील

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2024 04:53 AM IST
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Shops of those who do not pay rent will be sealed
नगर निगम कार्यालय की फोटो।
अंबाला सिटी। नगर निगम की दुकानों का किराया नहीं भरने वाले दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। निगम ने किराया न भरने वाले दुकानदारों की दुकानें सील करने की कवायद तेज कर दी है। निगम दुकानों का किराया नहीं भरने वाले करीब 70 दुकानदारों को नोटिस दे चुका है। ये दुकानें शहर के बलदेव नगर, पुलिस लाइन, रेलवे रोड और कपड़ा मार्केट में हैं।
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नगर निगम संयुक्त आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। निगम संयुक्त आयुक्त अदिति ने बताया कि शहर में सोहन लाल डीएवी स्कूल के पास, नाहन हाउस, जगधारी गेट के दुकानदारों का काफी किराया बकाया है। निगम की दुकानों का किराया नहीं भरने वाले 70 दुकानदारों को नोटिस दिया जा चुका है। कुछ दुकानदारों ने नगर निगम कोष में किराया जमा भी कराया है। उन्होंने बताया कि किराया जमा नहीं कराने वाली दुकानों को किसी भी समय सील किया जा सकता है।
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सील करने के बाद दुकानदारों से नियमानुसार किराये की रिकवरी ब्याज सहित की जाएगी। निगम संयुक्त आयुक्त अदिति ने डिफाल्टर दुकानदारों से कहा है कि वे संबंधित दुकानों का किराया समय रहते नगर निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। किराया जमा नहीं कराने पर दुकानों को सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
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तीन नोटिस के बाद दुकान होगी सील
शहर में नगर निगम की करीब 800 दुकानें है। इनमें निगम उन दुकानदारों को नोटिस दे रहा है। जिन्होंने निगम को दुकानों का महीनों और वर्षों से किराया जमा नहीं कराया। निगम संयुक्त आयुक्त अदिति ने बताया कि निगम उन दुकानदारों को चिह्नित कर रहा है। जो निगम को लंबे समय से किराया जमा नहीं करा रहे। निगम ने पहले भी 60 से 70 दुकानदारों को नोटिस दिए थे और अब फिर 70 और दुकानदारों को नोटिस दिए हैं। जिन दुकानदारों को पहले नोटिस दिए थे और उन्होंने किराया जमा नहीं कराया, उनको दूसरा नोटिस दिया जाएगा। निगम दुकानदारों को दो नोटिस देने के बाद तीसरा फाइनल नोटिस देगा और इसके बाद दुकानों को सील किया जाएगा।
स्वामित्व योजना में मिलेगा मालिकाना हक, खुला पोर्टल
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने स्वामित्व योजना के लिए पोर्टल खोल दिया है। अब योग्य लोग 30 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। विभाग के अनुसार नगरपालिकाओं के 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के दुकान, मकान के किरायेदार, लीजधारक, तहबाजारी वालों के लिए पोर्टल खोला है।
नए आवेदन के लिए 30 जुलाई तक समय है। शहर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले दुकानदारों को भी योजना का लाभ मिलेगा। पहले भी योजना के तहत दुकानदारों की रजिस्ट्री की गई। अब फिर पोर्टल खुलने से लोगों को लाभ मिलेगा। शहर के लोगों की लंबे समय से पोर्टल खोलने की मांग रही है। शहर में निगम की बलदेव नगर, रेलवे रोड, जगाधरी गेट, कपड़ा मार्केट, जगाधरी गेट, नाहन हाउस सहित अन्य जगहों पर दुकानें हैं। नगर निगम संयुक्त आयुक्त अदिति ने बताया कि स्वामित्व योजना को लेकर आवेदन पोर्टल खोल दिया है। आवेदक 30 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।

107 को मिला हक, 40 की तैयारी
नगर परिषद के अधीन 107 दुकानदारों को मालिकाना हक मिल चुका है। वहीं, 40 के करीब दुकानदारों ने डिमांड नोटिस के आधार पर दुकानों से संबंधित राशि का भुगतान कर दिया है। अब इन्हें भी जल्द ही मालिकाना हक का लाभ मिल जाएगा। वहीं, 110 अन्य दुकानों के लिए भी कार्यवाही जारी है। गौरतलब है कि मालिकाना हक पाने के लिए नगर परिषद के अधीन 900 से अधिक दुकानदारों ने आवेदन किया था। इसमें से 200 के करीब दुकानदारों की फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसमें दुकानदारों के दस्तावेजों में खामी पाई गई थी, वहीं कुछ ऐसे भी दुकानदार थे, जोकि 20 साल के नियम को पूरा नहीं करते थे।
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