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Ambala News: एमटीपी किट मामले में एक आरोपी रिमांड पर
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अंबाला सिटी। मेडिकल स्टोर पर एमटीपी किट बेचने के मामले में पुलिस ने बुधवार को दो आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से किट देने वाले महावीर नगर निवासी शिव शर्मा को एक दिन के रिमांड पर लिया है तो वहीं मेडिकल स्टोर संचालक मनीष कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इसके साथ ही पुलिस तीसरे आरोपी वीरेश भी मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शिव वीरेश से ही किटें लेकर आता था और स्टोर संचालक को देता था। पुलिस को दी शिकायत में पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ विपिन भंडारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोती नगर अंबाला सिटी में एक मेडिकल स्टोर पर गलत तरीके से एमटीपी किट बिकती हैं। इसके बाद उन्होंने अपने एजेंट से किट को आर्डर करने को कहा। जिसके लिए 15 फरवरी को आर्डर करने के बाद मेडिकल स्टोर संचालक ने 25 फरवरी को किट लेने के लिए बुलाया। एजेंट गर्भवती महिला के साथ किट लेने पहुंचा। इसके बाद उनकी टीम ने स्टोर संचालक को काबू किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
किट लेने के लिए ये हैं नियम
डॉ. विपिन ने बताया कि जिले में 30 एमटीपी केंद्र हैं। जहां पर लाइसेंस वाले चिकित्सकों की ओर से सारी प्रक्रिया करवाई जाती है। नियम के अनुसार अगर किसी भी मेडिकल स्टोर को यह किट बेचनी है तो उसे किट का बिल, जिसे दी है उसकी जानकारी व एक पहचान पत्र के साथ- साथ वैध एमबीबीएस चिकित्सक की लिखित पर्ची होनी चाहिए। उक्त स्टोर पर इनमें से कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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वर्जन
दोनों आरोपियों के खिलाफ एमटीपी के तहत मामला दर्ज कर में पेश किया गया था। जहां शिव को एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान उससे मैनेजर विरेश के बारे में पूछताछ की जाएगी। वहीं स्टोर संचालक मनीष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
-- - राजेंद्र सिंह, चौकी नंबर दो प्रभारी।
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इसके साथ ही पुलिस तीसरे आरोपी वीरेश भी मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शिव वीरेश से ही किटें लेकर आता था और स्टोर संचालक को देता था। पुलिस को दी शिकायत में पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ विपिन भंडारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोती नगर अंबाला सिटी में एक मेडिकल स्टोर पर गलत तरीके से एमटीपी किट बिकती हैं। इसके बाद उन्होंने अपने एजेंट से किट को आर्डर करने को कहा। जिसके लिए 15 फरवरी को आर्डर करने के बाद मेडिकल स्टोर संचालक ने 25 फरवरी को किट लेने के लिए बुलाया। एजेंट गर्भवती महिला के साथ किट लेने पहुंचा। इसके बाद उनकी टीम ने स्टोर संचालक को काबू किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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किट लेने के लिए ये हैं नियम
डॉ. विपिन ने बताया कि जिले में 30 एमटीपी केंद्र हैं। जहां पर लाइसेंस वाले चिकित्सकों की ओर से सारी प्रक्रिया करवाई जाती है। नियम के अनुसार अगर किसी भी मेडिकल स्टोर को यह किट बेचनी है तो उसे किट का बिल, जिसे दी है उसकी जानकारी व एक पहचान पत्र के साथ- साथ वैध एमबीबीएस चिकित्सक की लिखित पर्ची होनी चाहिए। उक्त स्टोर पर इनमें से कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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दोनों आरोपियों के खिलाफ एमटीपी के तहत मामला दर्ज कर में पेश किया गया था। जहां शिव को एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान उससे मैनेजर विरेश के बारे में पूछताछ की जाएगी। वहीं स्टोर संचालक मनीष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।