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Ambala News: एससी-एसटी की एफआईआर के विरोध में महापंचायत, बनाई कमेटी
Sat, 06 Jun 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Sat, 06 Jun 2026 02:31 AM IST
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अंबाला कैंट के ब्राह्मण माजरा से महापंचायत के बाद एसपी अंबाला को ज्ञापन सौंपने जाते हुए 21 सदस्
- फोटो : अमित कुमार कुलश्रेष्ठ
अंबाला। ब्राह्मण माजरा गांव में प्रस्तावित बस क्यू शेल्टर के निर्माण पर उपजा विवाद अब बढ़ता जा रहा है। एक पक्ष के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के विरोध में सर्व समाज आगे आया है। अंबाला कैंट के ब्राह्मण माजरा गांव की आंगनबाड़ी केंद्र में शुक्रवार को महापंचायत हुई। जिसमें अंबाला, यमुनानगर, समालखा, कुरुक्षेत्र, सहारनपुर आदि शहरों से विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों व लोगों ने भाग लिया। उन्होंने 29 मई को बस क्यू शेल्टर की रंजिश के चलते वाटर कूलर से पानी पिलाने को लेकर हुए झगड़े के बाद एक पक्ष पर दर्ज किए एससी-एसटी एक्ट को गलत बताया और निष्पक्ष जांच व मुकदमा खारिज करने की मांग उठाई। इस दौरान महापंचायत में 21 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। महापंचायत के बाद कमेटी ने एसपी अंबाला अजीत सिंह शेखावत को उनके कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा। एसपी अंबाला अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मांग पूरी नहीं हुई तो तेज होगा आंदोलन, कमेटी लेगी निर्णय
बैठक में सर्वसम्मति से गठित कमेटी को आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार करने, विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा प्रशासन से संवाद बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अखिल भारतीय परशुराम ब्राह्मण सभा के प्रदेशाध्यक्ष कपिल शर्मा ने कहा कि यह कमेटी आंदोलन को संगठित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाएगी। यदि प्रशासन की ओर से उनकी मांगों के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो प्रदेश स्तर के प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित कर एक विशाल सर्व समाज महापंचायत आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति या वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान और अधिकारों का विषय है।
गांव में जय श्री राम के बैनर लकाने पर रही थी तनाव की स्थिति
महापंचायत से पहले गांव के मुख्य चौक व रास्ते पर जगह-जगह जय श्री राम के झंडे लगने पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसको लेकर ही महेश नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ढिल्लो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। गांव में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा दिखा, हालांकि महापंचायत शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई। महापंचायत में ब्राह्मण माजरा के नंबरदार ओम प्रकाश, राजीव त्यागी, जिला प्रधान तरसेम सिंह, हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला कुरुक्षेत्र के उपप्रधान राम प्रसाद, राम पिचोलिया, नेत्रपाल राणा, गर्वेश राणा, तरसेम कश्यप, नरेंद्र कश्यप, मनोज राणा, सुरेंद्र शर्मा, कपिल शर्मा, जय भगवान शर्मा, सतीश शर्मा, विक्रांत शर्मा, अमित शर्मा, देवी राम शर्मा ने अपने विचार रखे और समाज को एकजुट रहकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया।
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वाटर कूलर पर टोकने पर हुआ था झगड़ा, 15 पर दर्ज हुआ था एससी-एसटी एक्ट
जानकारी के अनुसार गांव में बस क्यू शेल्टर लगाने को लेकर 18 मई को दो विशेष समुदायों के लोगों में टकराव हो गया था। उस समय भारी पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया था। इसी रंजिश के चलते 29 मई को एक बार फिर वाटर कूलर से पानी पिलाने को लेकर दोनों पक्ष के बीच झगड़ा हो गया था। इस मामले में दोनों पक्षों से सात चोटिल हुए थे। चार दिन बाद महेश नगर थाना पुलिस ने भीम आर्मी सेना पक्ष की तहरीर पर 15 को नामजद कर एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)आर, 3(1)एस, 3(2)वीए में प्राथमिकी दर्ज की थी। यह अपराध सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करना और अनुसूचित जाति के सदस्य के खिलाफ अपराध करने की श्रेणी में आता है। इसके अलावा दंगा करने की धारा 191(3), गैरकानूनी जनसमूह का हिस्सा होना 190, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना 115(2) और आपराधिक धमकी देने की धारा 351(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी को विरोध में महापंचायत हुई थी।
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पंचायत में शांति बनाए रखने का हुआ था समझौता, काम रुका
टकराव के बाद 30 मई को दोनों पक्षों ने महेश नगर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग उठाई थी। उसी शाम को डीएसपी हितेश व अंबाला सिटी डीएसपी जगबीर की मौजूदगी में पंचायत हुई थी। इस पंचायत में दोनों पक्षों के तीन-तीन लोग, सरपंच व पंच मौजूद थे। जिसमें दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। बाकायदा दोनों पक्षों की तरफ से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए गए कि प्रशासन के अगले आदेशों तक किसी भी प्रकार का निर्माण व बदलाव नहीं करेंगे। अधिकारी मौके का निरीक्षण करेंगे। तब तक दोनों ही पक्ष आपस में शांति बनाए रखेंगे। तभी से बस क्यू शेल्टर का काम रुका हुआ है। संवाद
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मांग पूरी नहीं हुई तो तेज होगा आंदोलन, कमेटी लेगी निर्णय
बैठक में सर्वसम्मति से गठित कमेटी को आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार करने, विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा प्रशासन से संवाद बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अखिल भारतीय परशुराम ब्राह्मण सभा के प्रदेशाध्यक्ष कपिल शर्मा ने कहा कि यह कमेटी आंदोलन को संगठित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाएगी। यदि प्रशासन की ओर से उनकी मांगों के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो प्रदेश स्तर के प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित कर एक विशाल सर्व समाज महापंचायत आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति या वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान और अधिकारों का विषय है।
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गांव में जय श्री राम के बैनर लकाने पर रही थी तनाव की स्थिति
महापंचायत से पहले गांव के मुख्य चौक व रास्ते पर जगह-जगह जय श्री राम के झंडे लगने पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसको लेकर ही महेश नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ढिल्लो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। गांव में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा दिखा, हालांकि महापंचायत शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई। महापंचायत में ब्राह्मण माजरा के नंबरदार ओम प्रकाश, राजीव त्यागी, जिला प्रधान तरसेम सिंह, हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला कुरुक्षेत्र के उपप्रधान राम प्रसाद, राम पिचोलिया, नेत्रपाल राणा, गर्वेश राणा, तरसेम कश्यप, नरेंद्र कश्यप, मनोज राणा, सुरेंद्र शर्मा, कपिल शर्मा, जय भगवान शर्मा, सतीश शर्मा, विक्रांत शर्मा, अमित शर्मा, देवी राम शर्मा ने अपने विचार रखे और समाज को एकजुट रहकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया।
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वाटर कूलर पर टोकने पर हुआ था झगड़ा, 15 पर दर्ज हुआ था एससी-एसटी एक्ट
जानकारी के अनुसार गांव में बस क्यू शेल्टर लगाने को लेकर 18 मई को दो विशेष समुदायों के लोगों में टकराव हो गया था। उस समय भारी पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया था। इसी रंजिश के चलते 29 मई को एक बार फिर वाटर कूलर से पानी पिलाने को लेकर दोनों पक्ष के बीच झगड़ा हो गया था। इस मामले में दोनों पक्षों से सात चोटिल हुए थे। चार दिन बाद महेश नगर थाना पुलिस ने भीम आर्मी सेना पक्ष की तहरीर पर 15 को नामजद कर एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)आर, 3(1)एस, 3(2)वीए में प्राथमिकी दर्ज की थी। यह अपराध सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करना और अनुसूचित जाति के सदस्य के खिलाफ अपराध करने की श्रेणी में आता है। इसके अलावा दंगा करने की धारा 191(3), गैरकानूनी जनसमूह का हिस्सा होना 190, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना 115(2) और आपराधिक धमकी देने की धारा 351(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी को विरोध में महापंचायत हुई थी।
पंचायत में शांति बनाए रखने का हुआ था समझौता, काम रुका
टकराव के बाद 30 मई को दोनों पक्षों ने महेश नगर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग उठाई थी। उसी शाम को डीएसपी हितेश व अंबाला सिटी डीएसपी जगबीर की मौजूदगी में पंचायत हुई थी। इस पंचायत में दोनों पक्षों के तीन-तीन लोग, सरपंच व पंच मौजूद थे। जिसमें दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। बाकायदा दोनों पक्षों की तरफ से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए गए कि प्रशासन के अगले आदेशों तक किसी भी प्रकार का निर्माण व बदलाव नहीं करेंगे। अधिकारी मौके का निरीक्षण करेंगे। तब तक दोनों ही पक्ष आपस में शांति बनाए रखेंगे। तभी से बस क्यू शेल्टर का काम रुका हुआ है। संवाद

अंबाला कैंट के ब्राह्मण माजरा से महापंचायत के बाद एसपी अंबाला को ज्ञापन सौंपने जाते हुए 21 सदस्- फोटो : अमित कुमार कुलश्रेष्ठ

अंबाला कैंट के ब्राह्मण माजरा से महापंचायत के बाद एसपी अंबाला को ज्ञापन सौंपने जाते हुए 21 सदस्- फोटो : अमित कुमार कुलश्रेष्ठ

अंबाला कैंट के ब्राह्मण माजरा से महापंचायत के बाद एसपी अंबाला को ज्ञापन सौंपने जाते हुए 21 सदस्- फोटो : अमित कुमार कुलश्रेष्ठ