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सेवा अधिकार की संशोधित नोटिफिकेशन लगाने के निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला अंबाला
Updated Thu, 09 Mar 2017 12:37 AM IST
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सेवा अधिकार की संशोधित नोटिफिकेशन लगाने के निर्देश
- फोटो : Amar Ujala
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राइट टू सर्विस कमीशन हरियाणा के सदस्य डॉ. अमर सिंह ने आज उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त एसडीएम, तहसील, डीएसपी अंबाला छावनी सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सेवा के अधिकार की 15 फरवरी 2016 की संशोधित नोटिफिकेशन के तहत कार्यालयों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं और उनकी निर्धारित अवधि के बारे में अपने कार्यालयों के बाहर बोर्ड लगवाएं।
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उन्होंने कहा कि जिला कार्यालय के साथ-साथ उपमंडल और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यालयों में भी इस तरह के बोर्ड लगाए जाने जरूरी हैं ताकि आम व्यक्ति को सेवा के अधिकार की पर्याप्त जानकारी मिल सके। उन्होंने जिला के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राइट टू सर्विस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने कार्यालयों में नोडल अधिकारी के साथ-साथ प्रथम और द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारियों की सूचना भी इन बोर्डों पर अंकित करें।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 में राइट टू सर्विस कमीशन लागू करके 11 विभागों तथा चार बोर्ड और निगमों के माध्यम से जनता को दी जाने वाली 163 सेवाओं की समय अवधि निर्धारित की है। निर्धारित अवधि में सेवाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में नागरिक प्रथम अपील अथॉरिटी के पास जा सकता है और वहां संतोषजनक कार्रवाई न होने अथवा समस्या का समाधान न होने की स्थिति में द्वितीय अपील अथॉरिटी के पास जाने का प्रावधान है। इस दौरान उनके साथ एसडीएम सुभाष चंद्र सिहाग, नगराधीश प्रतिमा चौधरी, डीएसपी सुरेश कौशिक, तहसीलदार टीआर गौतम आदि मौजूद रहे।
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