अंबाला सिटी। शहर के सेक्टर 7 स्थित गैलेक्सी मॉल में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के मामले में एडिशनल सिविल जज सीनियर डिविजन ने फैसला नहीं दिया है। इस मामले में दोबारा सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख निश्चित की गई है। प्री सुनवाई में शुक्रवार को पासपोर्ट कार्यालय की तरफ से कोई पक्ष आ नहीं सका था। ऐसे में कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा।
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होनी थी मगर याचिका कर्ता की तरफ से मामले पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया था। इसके तहत कोर्ट ने शुक्रवार को कुछ पक्षों को सुना था। दरअसल वर्ष 2004 में खुली बोली के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने लगभग 2500 वर्गगज जमीन पासपोर्ट कार्यालय को अलॉट की थी, मगर बाद में यहां पर गैलेक्सी मॉल बन गया था। वहीं मॉल के आसपास लगभग 1910 जमीन खाली रखी गई थी जिसका प्रयोग मॉल आने वाले लोगों की गाड़ियों को लेकर करना था। इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अंबाला शहर के सेक्टर 7 निवासी अधिवक्ता अभिषेक कथूरिया व हर्ष जैन ने अधिवक्ता आशीष गर्ग के माध्यम से कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें बताया गया था कि अगर पासपोर्ट कार्यालय सेक्टर में शिफ्ट होता है तो भीड़भाड़ व जाम की स्थिति बनेगी। क्योंकि यहां रोजाना 500 के करीब वाहन पासपोर्ट कार्यालय में आते हैं। इस हिसाब से यहां पर जगह नहीं है। इस मामले में सेक्टर 7 अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन, पासपोर्ट विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय आदि को पार्टी बनाया गया था।