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कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव पर लगा ग्रहण, मान्य नहीं होगी वोटर लिस्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 16 Sep 2021 01:08 AM IST
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Eclipse on Cantonment Board election, voter list will not be valid, Ambala
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। कैंटोनमेंट बोर्ड के 8 वार्डों में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों का इंतजार अब और भी लंबा हो गया है। पूर्व पार्षद सहित पारिवारिक सदस्यों की वोट कटने के मामले 14 सितंबर को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड अधिकारी को वोटर लिस्ट प्रकाशित करने का अधिकार दे दिया है, वहीं वोटर लिस्ट की मान्यता पर रोक भी लगा दी है।
कैंटोनमेंट वार्ड 4 और 5 के पूर्व पार्षद उमेश साहनी ने बताया कि वोटर लिस्ट हर वर्ष संशोधित होती है। 30 जून तक वोटर लिस्ट फाइनल हो जाती है। वोटर लिस्ट का प्रकाशन 1 से 20 जुलाई के बीच किया जाता है, बाकायदा वोटर लिस्ट को बोर्ड कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाता है। जानकारी मिली कि उनका व उनके पारिवारिक सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। यह जानकारी उनसे छिपाई गई। इस मामले को लेकर 16 जुलाई को उमेश साहनी ने बोर्ड को नोटिस देकर जानकारी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, हालांकि विभागीय अधिकारी की तरफ से आश्वासन मिलता रहा कि ऐसा नहीं है।
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काफी मशक्कत के बाद उन्हें वोटर लिस्ट दिखाई गई। लिस्ट में न तो उनका नाम था और न ही उनके पारिवारिक सदस्यों का। इस संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारी से जानकारी भी मांगी, तो कोई भी सही जानकारी नहीं दे पाया। वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर दोबारा बोर्ड अध्यक्ष सहित सीईओ के समक्ष आपत्ति जताई तो उन्हें 18 जुलाई को बोर्ड अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए। पूरा परिवार बोर्ड कार्यालय पहुंचा। यहां अपनी पहचान व रिहायश से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके बाद भी 6 सितंबर तक भी कोई उचित जानकारी नहीं दी गई और न ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किए गए। मजबूरन 13 सितंबर को उन्होंने हाईकोर्ट की याचिका डाली थी।
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इन लोगों के कटे थे नाम
वार्ड नंबर 4 और 5 के पूर्व पार्षद उमेश साहनी, वार्ड 4 की पूर्व पार्षद सिम्मी साहनी, भावुक साहनी, एडवोकेट महक साहनी व मुधर साहनी।
हाईकोर्ट ने 15 नवंबर तक लगाई रोक
हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए 14 सितंबर को आदेश जारी किए हैं। इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड को आदेश दिए गए हैं कि वह वोटर लिस्ट को प्रकाशित तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक वोटर लिस्ट अमान्य रहेगी। 15 नवंबर तक यह आदेश मान्य रहेंगे। - महक साहनी, वकील हाईकोर्ट।

कैंटोनमेंट बोर्ड की वोटर लिस्ट बुधवार को प्रकाशित कर दी गई है। इसमें उमेश साहनी व उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है। हाईकोर्ट के आदेशों की कापी अभी नहीं मिली है। आदेश की कापी मिलने पर बोर्ड के सीईओ के मार्गदर्शन में आगामी कार्रवाई की जाएगी। - नरेश कुमार, अधीक्षक, कैंटोनमेंट बोर्ड।
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