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Ambala News: अग्रवाल सभा की सूची में गड़बड़ी, कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी
Wed, 17 Dec 2025 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Wed, 17 Dec 2025 11:40 PM IST
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अंबाला। अग्रवाल सभा के कॉलेजियम के चुनाव पर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसकाे प्रमुख कारण चुनाव के लिए प्रयोग की जा रही सदस्यों की सूची है। इसको लेकर पहले ही उपायुक्त, एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों पर शिकायत की जा चुकी है। शिकायतकर्ता उमेश गुप्ता का कहना है कि यह चुनाव त्रुटिपूर्ण तरीके से कराए जा रहे हैं। इसको लेकर वह तहसीलदार और सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय में गए थे। वहां से उन्हें पता चला कि सभा के सदस्यों की सूची स्टेट रजिस्ट्रार के पास से आई है। ऐसे में अब वह कोर्ट में याचिका दायर करने
शिकायतकर्ता ने यह लगाए हैं आरोप
शिकायतकर्ता उमेश गुप्ता ने बताया कि कॉलेजियमों में करीब 40 से 45 मृत लोगों को शामिल दिखाया गया है। जबकि इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मौत पांच से सात साल पहले ही हो गई। वहीं कई सदस्यों के तो पते तक नहीं हैं। इसके साथ ही कॉलेजियम को भी गलत तरीके से बनाया गया है। 50 कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या असमान है। वहीं एक दो सदस्य तो ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी भी करते हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसके साथ ही पंचकूला, करनाल व अन्य जिलों के लोगों को भी इसमें सदस्य दिखाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कॉलेजियम की सूची असंवैधानिक है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सदस्यों के दो-दो बार नाम सूची में शामिल हैं।
पंजीकरण विधिवत नहीं
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि अग्रवाल सभा वर्तमान में हरियाणा सोसायटी पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2012 के तहत पंजीकृत या विधिवत नवीनीकृत नहीं है। ऐसे में, इस अधिनियम के पैटर्न पर कॉलेजियम मोड में चुनाव कराना कानून के विपरीत है। इसके अलावा, सदस्यों को सदस्यता रिकॉर्ड या मतदाता सूची का निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए कोई उचित अवसर या समय नहीं दिया गया।
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चुनाव की प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ से जो सदस्यों की सूची मिली थी उसे भी वैध माना गया है। इसमें अभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है।-- प्रियंका, तहसीलदार, अंबाला कैंट
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शिकायतकर्ता ने यह लगाए हैं आरोप
शिकायतकर्ता उमेश गुप्ता ने बताया कि कॉलेजियमों में करीब 40 से 45 मृत लोगों को शामिल दिखाया गया है। जबकि इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मौत पांच से सात साल पहले ही हो गई। वहीं कई सदस्यों के तो पते तक नहीं हैं। इसके साथ ही कॉलेजियम को भी गलत तरीके से बनाया गया है। 50 कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या असमान है। वहीं एक दो सदस्य तो ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी भी करते हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसके साथ ही पंचकूला, करनाल व अन्य जिलों के लोगों को भी इसमें सदस्य दिखाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कॉलेजियम की सूची असंवैधानिक है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सदस्यों के दो-दो बार नाम सूची में शामिल हैं।
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पंजीकरण विधिवत नहीं
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि अग्रवाल सभा वर्तमान में हरियाणा सोसायटी पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2012 के तहत पंजीकृत या विधिवत नवीनीकृत नहीं है। ऐसे में, इस अधिनियम के पैटर्न पर कॉलेजियम मोड में चुनाव कराना कानून के विपरीत है। इसके अलावा, सदस्यों को सदस्यता रिकॉर्ड या मतदाता सूची का निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए कोई उचित अवसर या समय नहीं दिया गया।
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चुनाव की प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ से जो सदस्यों की सूची मिली थी उसे भी वैध माना गया है। इसमें अभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है।