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बिना ट्रेड लाइसेंस शराब के ठेके होंगे सील

Sun, 23 Oct 2016 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबाला सिटी
अमर उजाला ब्यूरो/अंबाला सिटी Updated Sun, 23 Oct 2016 12:18 AM IST
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अंबाला कैंट। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अंबाला (एमसीए) एरिया में कैंट व सिटी में मौजूद देसी व अंग्रेजी शराब के ठेके अब बिना ट्रेड लाइसेंस व अनुमति के शराब नहीं बेच पाएंगे। एमसीए द्वारा ठेका संचालकों को सात दिन के अंदर एमसीए अधिनियम 1994 की धारा 331 के तहत ट्रेडिंग लाइसेंस लेने के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर कोई ठेका संचालक नोटिस में दिए निर्धारित समय के अंदर लाइसेंस नहीं बनवाता है तो शराब के ठेके को सील कर दिया जाएगा। ये निर्देश एमसीए ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह ने जारी किए। ताकि एमसीए एरिया में अन्य दुकानदारों की अपेक्षा ठेका संचालक भी ट्रेडिंग लाइसेंस बनवा सके और शराब की ठेके की अनुमति ले सके। दरअसल, एससीए की एरिया में कोई भी व्यवसाय की शुरूआत के समय ट्रेडिंग लाइसेंस अनिवार्य होता है, जिसे आप संबंधित एरिया में एमसीए की आदेशानुसार काम कर सकते है। ऐसे में शोरूम, दुकानदार, रेहड़ी संचालक व अन्य तरह के व्यवसाय को ये लाइसेंस जारी किए जाते है।
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ठेका संचालकों को भेजने शुरू
एमसीए ज्वाइंट कमिश्नर के निर्देशानुसार अंबाला कैंट के करीबन 10 ठेके संचालकों को ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए नोटिस भेजे जा चुके है जबकि अन्य ठेका संचालकों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत ही अंबाला सिटी में भी अंग्रेजी व देसी ठेका संचालकों को ये नोटिस जारी किए जाएंगे। उनका कहना है कि ठेका संचालकों को अब एक्साइज के साथ-साथ एससीए से ट्रेडिंग लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इस ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए ठेका संचालकों को पांच हजार रुपये का ट्रेडिंग लाइसेंस व पांच हजार रुपये का गोदाम का लाइसेंस भी लेना होगा। अगर कोई ठेका संचालक ये लाइसेंस जारी करता है तो एमसीए द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए ठेके को सील कर दिया जाएगा।
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ठेका संचालकों को ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए नोटिस दिए गए और अगर कोई ठेका संचालक नोटिस के निर्धारित समय में लाइसेंस नहीं लेता है तो सख्ती कार्रवाई की जाएगी, ठेके सील भी किए जाएंगे।
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गगनदीप सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर, एमसीए अंबाला
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