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हाईकोर्ट ने लगाया तलाक पर स्टे, फिर भी रचाई दूसरी शादी, मामला दर्ज
Updated Tue, 19 Jun 2018 01:05 AM IST
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हाईकोर्ट ने तलाक पर लगाई रोक, फिर भी पति ने रचा ली दूसरी शादी
अमर उजाला ब्यूरो
नारायणगढ़। तलाक के एक केस में जहां निचली अदालत ने तलाक मंजूर कर लिया, वहीं महिला ने हाईकोर्ट की शरण ली, जिस पर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद महिला के पति ने दूसरी शादी रचा ली। अब पुलिस ने दोनों (पति व उसकी नवविवाहिता) के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
गांव टोका (पंचकूला) की पीड़ित नवनीत कौर ने पुलिस अधीक्षक अंबाला को दी शिकायत में कहा कि वर्ष 2012 में उसकी शादी गांव हुसैनी निवासी दविंद्र के साथ हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी, परंतु शादी के बाद से ही उसका पति उसे तंग करने के साथ मारपीट करने लगा। एक बार तो उसके खिलाफ अदालत में केस दायर करवा दिया, जिस पर उसने अपने वकील के साथ मिलीभगत कर उसे कोर्ट में पेश ही नहीं होने दिया। इस पर कुछ पेशियों के उपरांत अदालत ने अंबाला ने इस केस को उसके पति के हक में सुनाते हुए तलाक मंजूर कर दिया। महिला के अनुसार जब उसे उसके पति द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े का पता चला तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली। यहां पर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दिए गए तलाक पर स्टे लगा दी। इस सबके उपरांत उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। जब उसे पति द्वारा दूसरी शादी करने का पता चला तो उसने पुलिस स्टेशन कई शिकायतें दीं, परंतु कार्रवाई न होने पर उसने इस बारे में सीएम विंडो पर शिकायत दी।
सीएम विंडो से पुलिस अधीक्षक अंबाला के पास आई पीड़ित की शिकायत पर नारायणगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पति दविंद्र निवासी हुसैनी व उसकी नवविवाहिता पत्नी रजनी गांव टपरियां के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी सुरेश पाल के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंबाला से प्राप्त हुई पीड़िता की शिकायत पर उन्होंने दविंद्र व उसकी नवविवाहित पत्नी रजनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नारायणगढ़। तलाक के एक केस में जहां निचली अदालत ने तलाक मंजूर कर लिया, वहीं महिला ने हाईकोर्ट की शरण ली, जिस पर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद महिला के पति ने दूसरी शादी रचा ली। अब पुलिस ने दोनों (पति व उसकी नवविवाहिता) के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
गांव टोका (पंचकूला) की पीड़ित नवनीत कौर ने पुलिस अधीक्षक अंबाला को दी शिकायत में कहा कि वर्ष 2012 में उसकी शादी गांव हुसैनी निवासी दविंद्र के साथ हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी, परंतु शादी के बाद से ही उसका पति उसे तंग करने के साथ मारपीट करने लगा। एक बार तो उसके खिलाफ अदालत में केस दायर करवा दिया, जिस पर उसने अपने वकील के साथ मिलीभगत कर उसे कोर्ट में पेश ही नहीं होने दिया। इस पर कुछ पेशियों के उपरांत अदालत ने अंबाला ने इस केस को उसके पति के हक में सुनाते हुए तलाक मंजूर कर दिया। महिला के अनुसार जब उसे उसके पति द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े का पता चला तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली। यहां पर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दिए गए तलाक पर स्टे लगा दी। इस सबके उपरांत उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। जब उसे पति द्वारा दूसरी शादी करने का पता चला तो उसने पुलिस स्टेशन कई शिकायतें दीं, परंतु कार्रवाई न होने पर उसने इस बारे में सीएम विंडो पर शिकायत दी।
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सीएम विंडो से पुलिस अधीक्षक अंबाला के पास आई पीड़ित की शिकायत पर नारायणगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पति दविंद्र निवासी हुसैनी व उसकी नवविवाहिता पत्नी रजनी गांव टपरियां के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी सुरेश पाल के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंबाला से प्राप्त हुई पीड़िता की शिकायत पर उन्होंने दविंद्र व उसकी नवविवाहित पत्नी रजनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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