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सेंट्रल जेल में लगी लोक अदालत, पांच बंदियों को किया गया रिहा

Thu, 07 Feb 2019 06:49 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 07 Feb 2019 06:49 PM IST
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सेंट्रल जेल में लगी लोक अदालत, पांच बंदियों को किया गया रिहा
सेंट्रल जेल में लगी लोक अदालत, पांच बंदियों को किया गया रिहा
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। सेंट्रल जेल में सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दानिश गुप्ता की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 31 मामलों की सुनवाई की गई। चार मुकदमों का निपटान करते हुए छोटे अपराधों में शामिल पांच बंदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए।

दानिश गुप्ता ने बताया कि लोक अदालतें सस्ते और शीघ्र न्याय का सबसे बेहतर माध्यम हैं। हर महीने के पहले बुधवार को जेल में लोक अदालत लगाई जाती है जिसमें कोर्ट द्वारा भेजे गये उन मुकदमों को रखा जाता है जिनमें कानून के मुताबिक फैसला किया जा सकता हो। इसके अलावा जिला न्यायालय अंबाला में हर अदालत में दैनिक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अत: कोई भी व्यक्ति जिसका मुकदमा जिला न्यायालय अंबाला व सब डिवीजन नारायणगढ़ में लंबित हो उसे लोक अदालत में रखकर उसका फैसला करवा सकता है। उन्होंने छोड़े गए मुलजिमों को हिदायत दी कि यदि वे दोबारा अपराध करते पकड़े गए तो उन्हें सामान्य की तुलना अधिक सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे सजा की इस अवधि से सबक लेकर आदर्श नागरिक बनने का प्रण लें।
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