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- सुरक्षा की दृष्टि से डीसी ने धारा 144 के आदेश जारी कर लगाया प्रतिबंध
Updated Sun, 04 Mar 2018 01:13 AM IST
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खुफिया इनपुट के बाद अंबाला में ड्रोन और गुब्बारे उड़ाने पर प्रतिबंध
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट।
खुफिया विभाग से अलर्ट मिलने के बाद अंबाला में अब सैन्य क्षेत्र के अलावा सिविल क्षेत्र में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। फोटोग्राफी के उद्देश्य से प्रयोग होने वाले ड्रोन के अलावा, गुब्बारे एवं हवा में उड़ने वाले खिलौनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए प्रतिबंध लगाया है। सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि संदिग्ध ड्रोन कैमरे और अन्य हवा में उड़ने वाली चीजों से महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंच बना सकते हैं।
इससे पहले कभी भी अंबाला में ऐसे आदेश जारी नहीं किए गए थे। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो अंबाला महत्वपूर्ण सैन्य बेस है। एयरफोर्स स्टेशन के अलावा यहां पर थल सेना की बड़ी फार्मेशन है। पूर्व में कई पाकिस्तानी जासूस भी यहां पर काबू किया जा चुके हैं और अब खुफिया अलर्ट मिलने के बाद सेना ने तो भीतरी सुरक्षा को मजबूत किया है साथ ही जिला प्रशासन व पुलिस को भी अलर्ट किया गया है।
सूत्र बताते हैं कि प्रशासन को खुफिया जानकारी मिली है कि हवा में उड़ने वाले ड्रोन, खिलौने हेलिकॉप्टर, गुब्बारों आदि का गलत मंशा से संदिग्ध प्रयोग कर सकते हैं। इसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, एयरा मॉडल पैराग्लाइडर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एनमैन्ड एरियल सिस्टम, ड्रोन, पावर हैंग ग्लाइडर, एयर बैलून्स तथा खिलौना हेलिकॉप्टर आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन के चलते एक निश्चित ऊंचाई तक की भवनों का निर्माण करने की सीमा तय है।
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डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि आगामी आदेशों तक ड्रोन, गुब्बारे आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय-समय पर सुरक्षा संबंधी सूचनाएं आदान-प्रदान की जाती हैं जिस वजह से यह प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अनाधिकृत उपकरण प्रयोग करने पर आदेशों की अवहेलना मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सेना को भी खुफिया इनपुट मिला था जिसके बाद करीब चार दिनों के लिए अंबाला में रेड अलर्ट करते हुए सैन्य क्षेत्र की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट।
खुफिया विभाग से अलर्ट मिलने के बाद अंबाला में अब सैन्य क्षेत्र के अलावा सिविल क्षेत्र में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। फोटोग्राफी के उद्देश्य से प्रयोग होने वाले ड्रोन के अलावा, गुब्बारे एवं हवा में उड़ने वाले खिलौनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए प्रतिबंध लगाया है। सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि संदिग्ध ड्रोन कैमरे और अन्य हवा में उड़ने वाली चीजों से महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंच बना सकते हैं।
इससे पहले कभी भी अंबाला में ऐसे आदेश जारी नहीं किए गए थे। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो अंबाला महत्वपूर्ण सैन्य बेस है। एयरफोर्स स्टेशन के अलावा यहां पर थल सेना की बड़ी फार्मेशन है। पूर्व में कई पाकिस्तानी जासूस भी यहां पर काबू किया जा चुके हैं और अब खुफिया अलर्ट मिलने के बाद सेना ने तो भीतरी सुरक्षा को मजबूत किया है साथ ही जिला प्रशासन व पुलिस को भी अलर्ट किया गया है।
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सूत्र बताते हैं कि प्रशासन को खुफिया जानकारी मिली है कि हवा में उड़ने वाले ड्रोन, खिलौने हेलिकॉप्टर, गुब्बारों आदि का गलत मंशा से संदिग्ध प्रयोग कर सकते हैं। इसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, एयरा मॉडल पैराग्लाइडर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एनमैन्ड एरियल सिस्टम, ड्रोन, पावर हैंग ग्लाइडर, एयर बैलून्स तथा खिलौना हेलिकॉप्टर आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन के चलते एक निश्चित ऊंचाई तक की भवनों का निर्माण करने की सीमा तय है।
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डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि आगामी आदेशों तक ड्रोन, गुब्बारे आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय-समय पर सुरक्षा संबंधी सूचनाएं आदान-प्रदान की जाती हैं जिस वजह से यह प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अनाधिकृत उपकरण प्रयोग करने पर आदेशों की अवहेलना मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सेना को भी खुफिया इनपुट मिला था जिसके बाद करीब चार दिनों के लिए अंबाला में रेड अलर्ट करते हुए सैन्य क्षेत्र की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया था।