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- ग्राहक को देना होगा नया मोबाइल और साथ में हर्जाना

Thu, 15 Mar 2018 12:45 AM IST
Updated Thu, 15 Mar 2018 12:45 AM IST
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- ग्राहक को देना होगा नया मोबाइल और साथ में हर्जाना
ग्राहक को देना होगा नया मोबाइल और साथ में हर्जाना
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मोबाइल कंपनी लेनोवो के खिलाफ निर्णय देते हुए आदेश दिया कि शिकायतकर्ता अंबाला कैंट निवासी देवीदयाल को मोबाइल के साथ आठ हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ कंपनी दे। साथ में तीन हजार रुपये मानसिक परेशानी और मुकद्दमा खर्च भी कंपनी को देने के आदेश दिए हैं।

देवीदयाल ने बताया कि उन्होंने अंबाला कैंट के बेस-39 मोबाइल की दुकान से जनवरी 2016 में लेनोवो का मोबाइल छह हजार रुपये में खरीदा था। खरीदने के तीन दिन बाद ही फोन में समस्या आने लगी। फोन गर्म होने के साथ हैंग होने लगा। उपभोक्ता ने ये समस्या बेस 39 को बताई तो उन्होंने सर्विस सेंटर भेज दिया। इसके बाद उपभोक्ता ने अंबाला में लेनोवो के सर्विस सेंटर पर यह समस्या बताई। बार-बार ठीक करने के बाद भी समस्या हल नहीं हुई। लेनोवो की तरफ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। इसके बाद देवीदयाल ने वकील विशाल मित्तल और जैकन डावर के माध्यम से अपनी शिकायत को उपभोक्ता फोरम में दायर की। फोरम ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार ही आदेश दिए कि उपभोक्ता को नया मोबाइल या आठ हजार रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ और इसके साथ तीन हजार रुपये दिए जाए। शिकायतकर्ता देवीदयाल ने कहा कि उन्होंने मोबाइल खरीदते समय दुकान से बिल लिया था। इसी की वजह से वह दो वर्ष बाद कंपनी के खिलाफ लड़ाई जीत पाए।
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