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Ambala News: पद का दुरुपयोग से लाभ दिलाने की शिकायत, मांगा जवाब
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अंबाला सिटी। जिला मौलिक शिक्षा विभाग कार्यालय में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर कर्मचारी को लाभ पहुंचाने की शिकायत की है। एक पीटीआई को जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय में सहायक मौलिक शिक्षा अधिकारी (खेल) के पद पर नियमों की अनदेखी कर लगाने की शिकायत की है।
इस शिकायत के संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं आरटीआई एक्टीविस्ट अनिल शर्मा ने पद के दुरुपयोग मामले में मुख्य सचिव हरियाणा को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया है कि अंबाला जिले के डीईईओ सुधीर कालड़ा की ओर से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर पीटीआई को अपने कार्यालय में नियमों की अनदेखी कर बतौर सहायक मौलिक शिक्षा अधिकारी (खेल) की अतिरिक्त ड्यूटी पर लगा दिया, जोकि पूरी तरह से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग का मामला है। शिकायत में बताया गया कि डीईईओ कार्यालय में सहायक मौलिक शिक्षा अधिकारी (खेल) का कोई पद स्वीकृत नहीं है और हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा रखी है और कोई भी प्रतिनियुक्ति केवल मुख्यमंत्री की ओर से ही की जा सकती है।
अतिरिक्त कार्यभार दिया : डीईईओ
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि निदेशालय की ऐसी कई चिट्ठी हैं, जिनमें लिखा होता है कि यह कार्य एईईओ की ओर से किया जाएगा। एईईओ का पद स्वीकृत नहीं होता। इनका एफडी से वेतन नहीं आता। हमने स्कूल का कार्य छुड़वाकर पीटीआई को एईईओ नहीं लगाया है, बल्कि कार्यालय का कार्य चलाने के लिए पीटीआई को एईईओ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया ताकि खेल के मामले में आयुवर्ग-14 में जिला पीछे न रह जाए। पीटीआई को स्कूल के साथ-साथ एईईओ का अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। निदेशालय की ओर उनको शिकायत के संबंध में चिट्ठी नहीं मिली है। जब उनको चिट्ठी मिलेगी, तो उसका जवाब दिया जाएगा।
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इस शिकायत के संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं आरटीआई एक्टीविस्ट अनिल शर्मा ने पद के दुरुपयोग मामले में मुख्य सचिव हरियाणा को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया है कि अंबाला जिले के डीईईओ सुधीर कालड़ा की ओर से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर पीटीआई को अपने कार्यालय में नियमों की अनदेखी कर बतौर सहायक मौलिक शिक्षा अधिकारी (खेल) की अतिरिक्त ड्यूटी पर लगा दिया, जोकि पूरी तरह से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग का मामला है। शिकायत में बताया गया कि डीईईओ कार्यालय में सहायक मौलिक शिक्षा अधिकारी (खेल) का कोई पद स्वीकृत नहीं है और हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा रखी है और कोई भी प्रतिनियुक्ति केवल मुख्यमंत्री की ओर से ही की जा सकती है।
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अतिरिक्त कार्यभार दिया : डीईईओ
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि निदेशालय की ऐसी कई चिट्ठी हैं, जिनमें लिखा होता है कि यह कार्य एईईओ की ओर से किया जाएगा। एईईओ का पद स्वीकृत नहीं होता। इनका एफडी से वेतन नहीं आता। हमने स्कूल का कार्य छुड़वाकर पीटीआई को एईईओ नहीं लगाया है, बल्कि कार्यालय का कार्य चलाने के लिए पीटीआई को एईईओ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया ताकि खेल के मामले में आयुवर्ग-14 में जिला पीछे न रह जाए। पीटीआई को स्कूल के साथ-साथ एईईओ का अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। निदेशालय की ओर उनको शिकायत के संबंध में चिट्ठी नहीं मिली है। जब उनको चिट्ठी मिलेगी, तो उसका जवाब दिया जाएगा।
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