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रोजाना दुकानों को खोलने को होगी रणनीति, बढ़ेगा दो घंटे का समय

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2020 12:57 AM IST
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लॉकडाउन-4 में रिहायशी कॉलोनियों में जरूरी सामान की दुकानें रोज खुल सकती हैं। साथ ही ऐसी दुकानों को दो घंटे अतिरिक्त खोलने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा घनी आबादी, मार्केट, बाजार की दुकानों को लेर भी राज्य सरकार नई प्लानिंग बना रही है। इसके लिए सरकार ने हर जिले के डीसी व नगर निगम कमिश्नर तथा नप व नपा अधिकारियों को मार्केट एसोसिएशन से बातचीत करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद ही प्रशासन की ओर से दुकानें खोलने को लेकर नए आदेश जारी किए जाएंगे। अर्बन लॉकल बॉडी की ओर से इस सिलसिले में सभी निकाय अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी सरकार की ओर से रिहायशी कॉलोनियों या फिर दूसरी जगह बनी सिंगल दुकानों को रोज खोलने पर विचार किया जा रहा है। बशर्ते इन दुकानों में आदमी की रोजाना जरूरत से जुड़े सामान की बिक्री होनी चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल व हार्डवेयर सामान बेचने वाली दुकानें भी योजना में शामिल की जाएंगी। इसके लिए निकाय अधिकारियों को पहले इन सभी दुकानों को चिह्नित करना होगा। साथ ही दोनों साइड की कमर्शियल मार्केट, वेडिंग जोन, फ्रुट व सब्जी मार्केट तथा घनी व खुले बाजार की मार्केट को भी चिह्नित कर उसकी भी जानकारी देनी होगी। एक ही दिन में राइट साइड के साथ सड़क पर मौजूद जरुरी सामान की दुकानों को भी एक साथ खोलने के लिए भी प्लानिंग में शामिल किया जाएगा।
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फिर 9 से 6 बजे तक खुल पाएंगी दुकानें
अभी सरकार की ओर से लेफ्ट-राइट में एक-एक दिन दुकानों के खोलने का समय सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित है। मगर दुकानदारों व अधिकारियों के बीच सहमति बनने के बाद इसमें दो घंटे का इजाफा हो जाएगा। नई रणनीति में दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुल पाएंगी। हालांकि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फेस मास्क का नियमित इस्तेमाल करना होगा।
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रोज करनी होगी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग
लॉकडाउन-4 में सरकार की ओर से रेस्टोरेंट्स को खाने-पीने की चीजें तैयार कर उन्हें होम डिलीवरी करने की परमिशन दे दी है। जोमेटो व स्वीगी को भी होम डिलीवरी के लिए खुद की किचन शुरू करने की इजाजत दी गई है। इनके लिए सरकार की ओर से जरुरी नियम भी तय किए गए हैं। पूरी तरह तंदरुस्त कर्मचारी ही खाने-पीने की चीजें तैयार करेगा। खांसी-जुकाम वाले कर्मचारियों को किचन से दूर रखना होगा। हर कर्मचारी की रोज थर्मल स्क्रीनिंग भी करवानी होगी। होम डिलीवरी वाले लड़के भी नियमित तौर पर मास्क व हाथों में गलब्ज का इस्तेमाल करेंगे। डिलीवरी के बाद पेमेंट के लिए डिजिटल भुगतान की सलाह दी गई है।
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बाजारों में नियमित तौर पर दुकानें खोलने के आदेश आए हैं। इसको लेकर अभी दुकानें चिह्नित की जाएंगी। इसके बाद ही योजना पर काम शुरू होगा। अभी तो लेफ्ट राइट की दुकानों को सुबह दस से शाम पांच बजे तक खोलने के आदेश हैं।
राजेश कुमार, सचिव, अंबाला सदर
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