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खुशखबरी- प्रोपर्टी टैक्स के भुगतान पर मिलेगा 100 फीसदी.

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Dec 2019 01:03 AM IST
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स्थानीय शहरी निकाय विभाग की ओर से ट्विन सिटी के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी राहत दी है। विभाग की ओर से वर्ष 2010 से लेकर अब तक ब्याज पर शत प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है। चालू वित्त वर्ष की मूल राशि पर भी दस फीसदी की छूट दी जाएगी। इसका फायदा ट्विन सिटी के 1.30 लाख प्रोपर्टी मालिकों को होगा। इस घोषणा से प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी में इजाफा होने की बात कही जा रही है। प्रॉपर्टी मालिक टैक्स ब्रांच में 31 दिसंबर तक टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। उधर विभाग के एलान के बाद निगम व नगर परिषद की ओर से टैक्स कलेक्शन के लिए अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी 2010 से लेकर 2019 तक का प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम व नगर परिषद को शहरी निकाय विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 2019-20 के बकाया ब्याज में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। छूट एकमुश्त टैक्स भरने पर हैविभाग की ओर से जारी की गई छूट एक मुश्त टैक्स भरने पर है। मालिक को अपना प्रॉपर्टी टैक्स यूनिट नंबर भी याद होना चाहिए। नहीं तो माथा-पच्ची अलग से होगी। अगर आपने 2010 से 2018-19 तक कभी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया है तो इसकी रसीद साथ ले जाएं। क्योंकि यहां पर रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट नहीं है। वर्ष 2010 से पहले के टैक्स पर लगेगा ब्याज
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सरकार ने 2010-11 से 2018-19 तक के टैक्स पर ब्याज माफ किया है। यह टैक्स भरने के बाद ही 2019-20 के टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट का फायदा उठा सकते हैं। नगर निगम व नप क्षेत्र में आने वाले सभी प्रकार की संपत्तियों को नए आदेशों से फायदा मिलेगा। इसमें आवासीय मकान, दुकान, व्यापारिक संस्थान, प्राईवेट स्कूल, अस्पताल, अन्य भवनों और सरकारी कार्यालय शामिल हैं। इन संपत्तियों के मालिक को टैक्स का भुगतान करना होगा।
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