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अतिक्रमण हटाने के लिए जिला अदालत में केस
अमर उजाला अंबाला
Updated Wed, 09 Apr 2014 12:28 AM IST
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अंबाला कैंट। गांधी मार्केट की दुकानों को लेकर एक बार फिर नगर निगम अंबाला को अपना जवाब जिला अदालत में पेश करना है। इस बार सीएनआई चर्च की ओर से दावा किया गया है कि गांधी मार्केट की दुकानें उनकी जमीन पर बनी हैं और इस पर अतिक्रमण किया गया है। इसी को लेकर अब निगम को अपना जवाब 9 अप्रैल को दाखिल करना है।
सीएनआई चर्च की ओर से लगातार यह दावा किया जाता रहा है कि सीएनआई चर्च की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें बना दी गई हैं। इसी को लेकर जिला अदालत में सीएनआई चर्च की ओर से केस डाला गया। इसी केस की सुनवाई अब 9 अप्रैल को है। इस सुनवाई में नगर निगम को सीएनआई चर्च के किए गए दावे को लेकर अपना जवाब दाखिल करना है। इसी जवाब पर सीएनआई चर्च के वकील यह केस आगे बढ़ाएंगे। इसी को लेकर अब गांधी मार्केट के दर्जनों दुकानदारों की धड़कनें बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में हाईकोर्ट के निर्देश पर कैंट के बाजारों में जो कार्रवाई हुई, उससे दुकानदार भी सहमे हैं। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में निगम ने हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण हटाए हैं।
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‘सीएनआई चर्च की ओर से अदालत में केस डाला गया है, जिसमें नगर निगम को अपना जवाब 9 अप्रैल को देना है। इसके बाद ही आगे केस बढ़ाया जाएगा।’
- एडवोकेट एसकेएस बेदी।
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सीएनआई चर्च की ओर से लगातार यह दावा किया जाता रहा है कि सीएनआई चर्च की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें बना दी गई हैं। इसी को लेकर जिला अदालत में सीएनआई चर्च की ओर से केस डाला गया। इसी केस की सुनवाई अब 9 अप्रैल को है। इस सुनवाई में नगर निगम को सीएनआई चर्च के किए गए दावे को लेकर अपना जवाब दाखिल करना है। इसी जवाब पर सीएनआई चर्च के वकील यह केस आगे बढ़ाएंगे। इसी को लेकर अब गांधी मार्केट के दर्जनों दुकानदारों की धड़कनें बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में हाईकोर्ट के निर्देश पर कैंट के बाजारों में जो कार्रवाई हुई, उससे दुकानदार भी सहमे हैं। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में निगम ने हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण हटाए हैं।
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‘सीएनआई चर्च की ओर से अदालत में केस डाला गया है, जिसमें नगर निगम को अपना जवाब 9 अप्रैल को देना है। इसके बाद ही आगे केस बढ़ाया जाएगा।’
- एडवोकेट एसकेएस बेदी।