फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Action should be taken against illegal miners

अवैध खनन करने वालों पर सख्त हो कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Mar 2022 01:18 AM IST
विज्ञापन
Action should be taken against illegal miners
अवैध खनन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। बैठक में उपायुक्त ने विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अवैध खनन को रोकने के लिए बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। जिला खनन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि मार्च महीने में नौ वाहनों को जब्त करने का काम उन्होंने किया है, इसके अलावा सात एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही 11 लाख 86 हजार 250 रुपये की राशि भी जुर्माने की वसूली गई है। इस मौके पर उप वन संरक्षक हैरतजीत कौर ने अवैध खनन के तहत कार्रवाई करते हुए तीन एफआईआर दर्ज करवाने के संबंध में जानकारी दी।
विज्ञापन

बैठक में प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक नितिन मेहता ने बताया कि उनकी ओर से 9 स्क्रीनिंग प्लांटो को चैक करने का काम किया गया है। जिनमें से 2 स्क्रीनिंग प्लांट पैरामीटर को पूरा करने का काम कर रहे हैं जबकि 7 स्क्रीनिंग प्लांट निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। संबंधित इन सभी को नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में करीब 46 स्क्रीनिंग प्लांट चल रहे हैं। उपायुक्त ने सेल टैक्स विभाग, खनन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक को संयुक्त रूप से इन प्लांटो का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग से भी इस संबंध में जानकारी ली और विस्तृत रिपोर्ट उन्हें देने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed