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Ambala News: समतल क्षेत्र में मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मिला तो 95 हजार मुआवजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। बाढ़ राहत के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू हो गया। जिस पर संबंधित कोई भी व्यक्ति मकान, पशुओं और अपनी फसल के नुकसान के लिए आवेदन कर सकता है। उपायुक्त डॉ. शालीन ने बताया कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति जो भी नियम हैं उसके अनुरूप अपने नुकसान संबंधी आवेदन कर सकता है।
इसी प्रकार समतल क्षेत्र में जिसका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, उसे 95 हजार रुपये, पहाड़ी क्षेत्र में जिसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है एक लाख 1900 रुपये, पक्के घरों के तहत जिसका 15 प्रतिशत नुकसान जैसे घर में दरारें आई हैं, उन्हें 10 हजार रुपये व कच्चे मकानों के तहत पांच हजार रुपये देने का प्रावधान है। फसलों से संबंधित जो भूमि पूरी तरह से खराब हो गई है, उसे 37,500 हजार रुपये पर हैक्टेयर दिए जाएंगे। इसके साथ-साथ पशुओं के नुकसान व अन्य नुकसान के तहत आर्थिक सहायता के रूप में नियम के तहत राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
औपचारिकताएं पूरी होने के बाद और निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए संबंधित को यह राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए हैं।
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आपदा प्रबंधन विभाग की प्रोजेक्ट ऑफिसर अनीता ठाकुर ने बताया कि विभाग की हिदायतों के अनुसार जिन व्यक्तियों की इस आपदा में जलभराव व भारी वर्षा के चलते मृत्यु हुई है, उसे चार लाख रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है।
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अंबाला सिटी। बाढ़ राहत के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू हो गया। जिस पर संबंधित कोई भी व्यक्ति मकान, पशुओं और अपनी फसल के नुकसान के लिए आवेदन कर सकता है। उपायुक्त डॉ. शालीन ने बताया कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति जो भी नियम हैं उसके अनुरूप अपने नुकसान संबंधी आवेदन कर सकता है।
इसी प्रकार समतल क्षेत्र में जिसका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, उसे 95 हजार रुपये, पहाड़ी क्षेत्र में जिसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है एक लाख 1900 रुपये, पक्के घरों के तहत जिसका 15 प्रतिशत नुकसान जैसे घर में दरारें आई हैं, उन्हें 10 हजार रुपये व कच्चे मकानों के तहत पांच हजार रुपये देने का प्रावधान है। फसलों से संबंधित जो भूमि पूरी तरह से खराब हो गई है, उसे 37,500 हजार रुपये पर हैक्टेयर दिए जाएंगे। इसके साथ-साथ पशुओं के नुकसान व अन्य नुकसान के तहत आर्थिक सहायता के रूप में नियम के तहत राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
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औपचारिकताएं पूरी होने के बाद और निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए संबंधित को यह राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए हैं।
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आपदा प्रबंधन विभाग की प्रोजेक्ट ऑफिसर अनीता ठाकुर ने बताया कि विभाग की हिदायतों के अनुसार जिन व्यक्तियों की इस आपदा में जलभराव व भारी वर्षा के चलते मृत्यु हुई है, उसे चार लाख रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है।