{"_id":"5946c7ff4f1c1b58458b45a9","slug":"61497810943-ambala-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"- डीसी अंबाला प्रभजोत सिंह ने जारी किए दिशा निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
- डीसी अंबाला प्रभजोत सिंह ने जारी किए दिशा निर्देश
Updated Mon, 19 Jun 2017 12:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिना नंबर के वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल
अंबाला में अब बिना नंबर वाले वाहनों को पेट्रोल अथवा डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिला मैजिस्ट्रेट प्रभजोत सिंह ने इस संबंध में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद झपटमारी की वारदातों पर अंकुश लगाना है। जिला मजिस्ट्रेट प्रभजोत सिंह ने जिले में चेन स्नेचिंग और पर्स छिनने इत्यादि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी करके पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना पंजीकरण नंबर के वाहनों को पट्रोल/डीजल न दें। उन्होंने बताया कि विभिन्न मामलों में देखा गया है कि चेन स्नेचिंग और पर्स छिनने वाले मामलों में अपराधी ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं, जिन पर पंजीकरण नंबर नहीं लगा होता। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत पेट्रोल पंप मालिक भी यह सुनिश्चित करें कि वे किसी भी ऐसे वाहन को डीजल व पेट्रोल न दें, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर न लगा हो अथवा नंबर प्लेट न हो। उन्होंने कहा कि यह आदेश आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अह्वेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड सहित की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
अंबाला में अब बिना नंबर वाले वाहनों को पेट्रोल अथवा डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिला मैजिस्ट्रेट प्रभजोत सिंह ने इस संबंध में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद झपटमारी की वारदातों पर अंकुश लगाना है। जिला मजिस्ट्रेट प्रभजोत सिंह ने जिले में चेन स्नेचिंग और पर्स छिनने इत्यादि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी करके पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना पंजीकरण नंबर के वाहनों को पट्रोल/डीजल न दें। उन्होंने बताया कि विभिन्न मामलों में देखा गया है कि चेन स्नेचिंग और पर्स छिनने वाले मामलों में अपराधी ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं, जिन पर पंजीकरण नंबर नहीं लगा होता। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत पेट्रोल पंप मालिक भी यह सुनिश्चित करें कि वे किसी भी ऐसे वाहन को डीजल व पेट्रोल न दें, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर न लगा हो अथवा नंबर प्लेट न हो। उन्होंने कहा कि यह आदेश आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अह्वेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड सहित की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।