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कूड़ा कलेक्शन मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकर्ताओं के हक में निर्णय

Tue, 26 Feb 2019 01:35 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 26 Feb 2019 01:35 AM IST
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कूड़ा कलेक्शन मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकर्ताओं के हक में निर्णय
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हक में दिया निर्णय, निगम कोघरों से उठाना होगा कूड़ा
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। ट्विन सिटी में घरों से कूड़ा कलेक्शन, जगह-जगह फैली गंदगी और कूड़े के ढेरों को देखते हुए अधिवक्ताओं के समूह ने यूटीलिटी कोर्ट में पिछले साल नगर निगम के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। निगम अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि इस काम के लिए टेंडर हो चुका है और घरों से कूड़ा कलेक्शन शुरू हो गया है। इस पर कोर्ट ने अधिवक्ताओं के हक में अवॉर्ड पास करते हुए निगम को शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के आदेश दिए। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश की पालना निगम को करनी होगी और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। मामले को लेकर अधिवक्ता रोहित जैन, नरेंद्र सिंह सांगवान, राजेश शर्मा, इंद्रजीत सिंह गिल, सुधीर सहगल, खुशी राम सैनी, विजय धीमान, संदीप सिंह चौहान, अनिल कुमार, निखिल हांडा, हरिंद्र मान, दीपक मकान, शुभम अग्रवाल, राजदविंद्र सिंह पुनिया, नेहा अरोड़ा, दविंद्र शर्मा, मोहम्मद नईम द्वारा संयुक्त रूप से लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबाला के खिलाफ पब्लिक यूटीलिटी सर्विस कोर्ट अंबाला में याचिका डाली गई थी, जिसमें नगर निगम कमिश्नर को प्रतिवादी बनाया गया था।
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सेनेटरी इंस्पेक्टर पेश हुए कोर्ट में
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से सेनेटरी इंस्पेक्टर फूल कुमार अधिवक्ता विवेक महाऋषि के साथ पेश हुए। अदालत में सुनवाई चेयरमैन एसएल शर्मा, मेंबर आरके जैन, मेंबर एसके तक्यार के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान फूल कुमार ने अदालत के समक्ष बयान दिया कि नगर निगम की हद से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन एवं कूड़ा हटाने के लिए टेंडर अलॉट किए गए हैं। सिटी जोन, सदर और हुड्डा सेक्टरों का अलग-अलग कांट्रेक्ट अलॉट किया गया है। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अंबाला को साफ-सुथरा रखा जाएगा। गौरतलब है कि पहले भी रोहित जैन, राजेश शर्मा, आदि ने 2016 में जिला अदालत के 24 कमरों में लगे हुए 120 एसी को चलवाने के लिए पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत में लगे एसी चलाने के लिए पीडब्लूडी बीएंडआर व बिजली निगम को निर्देश दिया था।
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कॉपोर्रेशन अदालत के अवॉर्ड की पालना करेगा। यदि कॉर्पोरेशन कूड़ा एकत्रित करने में ढलाई बरतेगा तो अवॉर्ड की पालना के लिए अदालत में अवमानना की याचिका दायर की जाएगी।
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- रोहित जैन, पूर्व प्रधान, जिला बार एसोसिएशन अंबाला।
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