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- हाईकोर्ट ने दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीसी को दिए निर्देश
Updated Sun, 20 May 2018 01:16 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेश पर डीसी की निगरानी में जगाधरी रोड की दोबारा होगी पैमाइश
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट।
नेशनल हाईवे जगाधरी रोड पर अतिक्रमण के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने पुन: पैमाइश के आदेश दिए हैं। अब डीसी की निगरानी में यह पैमाइश होगी। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को है और इससे पहले प्रशासन को पैमाइश कर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है। शनिवार शाम पैमाइश को लेकर जगाधरी रोड पर महेशनगर में प्रशासन ने मुनादी कराई, मुनादी के दौरान दुकानदारों को पैमाइश के समय दुकानों में मौजूद रहने को कहा गया है।
बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की निगरानी में बीते कुछ महीनों से जगाधरी रोड पर महेशनगर में दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान महेशनगर में कई दुकानों के आगे जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया था। यहां पर 60 से अधिक निर्माणों को अवैध बताते हुए अथॉरिटी की टीम ने ध्वस्त किया था। आरोप है कि एक निजी अस्पताल की बारी आई तो यहां पर एक इंच भी निर्माण नहीं तोड़ा गया। इसको लेकर दुकानदारों ने विरोध जताया था। मगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हाईकोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उनके द्वारा क्षेत्र से अतिक्रमण हटा लिया गया है। इस पर आपत्ति जताते हुए गत दिनों महेशनगर के दुकानदारों ने इस मामले में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि अस्पताल के आगे से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है और हाईवे अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वह सही नहीं है। अब हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीसी की निगरानी में हाईवे पर दोबारा से पैमाइश करने के निर्देश दिए हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट।
नेशनल हाईवे जगाधरी रोड पर अतिक्रमण के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने पुन: पैमाइश के आदेश दिए हैं। अब डीसी की निगरानी में यह पैमाइश होगी। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को है और इससे पहले प्रशासन को पैमाइश कर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है। शनिवार शाम पैमाइश को लेकर जगाधरी रोड पर महेशनगर में प्रशासन ने मुनादी कराई, मुनादी के दौरान दुकानदारों को पैमाइश के समय दुकानों में मौजूद रहने को कहा गया है।
बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की निगरानी में बीते कुछ महीनों से जगाधरी रोड पर महेशनगर में दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान महेशनगर में कई दुकानों के आगे जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया था। यहां पर 60 से अधिक निर्माणों को अवैध बताते हुए अथॉरिटी की टीम ने ध्वस्त किया था। आरोप है कि एक निजी अस्पताल की बारी आई तो यहां पर एक इंच भी निर्माण नहीं तोड़ा गया। इसको लेकर दुकानदारों ने विरोध जताया था। मगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हाईकोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उनके द्वारा क्षेत्र से अतिक्रमण हटा लिया गया है। इस पर आपत्ति जताते हुए गत दिनों महेशनगर के दुकानदारों ने इस मामले में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि अस्पताल के आगे से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है और हाईवे अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वह सही नहीं है। अब हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीसी की निगरानी में हाईवे पर दोबारा से पैमाइश करने के निर्देश दिए हैं।
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