{"_id":"5b1ecb074f1c1baf6e8b7951","slug":"201528744711-ambala-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब रेलवे स्टेशन पर अधिकारी-कर्मचारियों की बदलेगी तहजीब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब रेलवे स्टेशन पर अधिकारी-कर्मचारियों की बदलेगी तहजीब
Updated Tue, 12 Jun 2018 12:48 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुरेश सैनी
अंबाला कैंट। अब अंबाला मंडल रेलवे स्टेशन के अधिकारी-कर्मचारियों का अंदाज बदला-बदला सा लगेगा। अधिकारी स्टेशन परिसर व प्लेटफार्म पर गंदगी फैलाने व थूकने वालों को डांटकर नहीं बल्कि तहजीब से समझाएंगे। बाकायदा डिवीजन के 137 स्टेशनों पर डॉट स्पाइट हेयर (यहां थूकना मना है) के बैनर लगाए जाएंगे। बैनरों के साथ जुर्माना राशि भी अंकित होगी। इसके अलावा स्टेशन पर अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा गंदगी न फैलाने व थूकने के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिसके लिए टीमें बनाई जाएगी। जिससे स्टेशन परिसर साफ-सुथरा रहे।
सब्जेक्ट चेंज से मिला डीआरएम को आइडिया
बता दें कि कंपेन को चलाने का आइडिया डीआरएम को इटली में स्टडी करे सब्जेक्ट (चेंज) से मिला है। जिसमें स्टेशन पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के बारे में बताया गया था। इटली से आने के बाद डीआरएम इस कार्य के लिए जुट गए हैं। वहीं कंपेन को अमलीजामा पहनाने के लिए सुझाव को रेलवे बोर्ड को भेजा गया। जिसके बाद विशेष कंपेन चलाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए अधिकारी व कर्मचारियों की टीमें बनाई जाएगी। जो स्टेशन परिसर में आने वाले यात्रियों को जागरूक करेंगे। वैसे नियमानुसार स्टेशन के अंदर थूकने और गंदगी फैलाने पर 100 से 500 रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर कहां-कितना जुर्माना
गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाना कानून जुर्म है बाकायदा इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है बावजूद इसके लोग गंदगी फैलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं देश के राज्यों में अलग-अलग प्रावधान रखा हुआ है जिसमें मुंबई में एक हजार रुपये तक, बिहार में 200 रुपये, उप्र में रेलवे स्टेशनों पर थूकने पर 100 से 200 रुपये तक, कर्नाटक में 100 से 200 रुपये तक जुर्माना, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन में 500 रुपये, प.बंगाल में 200 रुपये जुर्माना रखा गया है।
विज्ञापन
कुछ इस तरह फैला अंबाला डिवीजन का नेटवर्क
बता दें कि अंबाला डिवीजन का नेटवर्क अंबाला से सहारनपुर, अंबालस़े दोराहा, राजपुरा से बठिंडा, बठिंडा से श्रीगंगानगर, लुधियाना से हिसार, अंबाला से कालका, कालका से शिमला, चंडीगढ़ से न्यू मोरिंडा-साहनेवाल, अंबाला से मोहड़ी तक शामिल है। इसी डिवीजन में कुल 137 रेलवे स्टेशन आते हैं।
सफाई के प्रति जागरूक करने के बारे में बताया
इटली के दौरे के दौरान स्टडी किये गए सब्जेक्ट चेंज से यह आइडिया आया है। चेंज सब्जेक्ट में स्टेशनों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना के बारे में बताया गया था। मुझे यह सब्जेक्ट काफी अच्छा लगा। मंडल के स्टेशनों पर इसे चलाया जाएगा। इस बारे में सुझाव मांगें जो रहें है।
-दिनेश चंद शर्मा, डीआरएम, अंबाला मंडल।
विज्ञापन
अंबाला कैंट। अब अंबाला मंडल रेलवे स्टेशन के अधिकारी-कर्मचारियों का अंदाज बदला-बदला सा लगेगा। अधिकारी स्टेशन परिसर व प्लेटफार्म पर गंदगी फैलाने व थूकने वालों को डांटकर नहीं बल्कि तहजीब से समझाएंगे। बाकायदा डिवीजन के 137 स्टेशनों पर डॉट स्पाइट हेयर (यहां थूकना मना है) के बैनर लगाए जाएंगे। बैनरों के साथ जुर्माना राशि भी अंकित होगी। इसके अलावा स्टेशन पर अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा गंदगी न फैलाने व थूकने के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिसके लिए टीमें बनाई जाएगी। जिससे स्टेशन परिसर साफ-सुथरा रहे।
सब्जेक्ट चेंज से मिला डीआरएम को आइडिया
बता दें कि कंपेन को चलाने का आइडिया डीआरएम को इटली में स्टडी करे सब्जेक्ट (चेंज) से मिला है। जिसमें स्टेशन पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के बारे में बताया गया था। इटली से आने के बाद डीआरएम इस कार्य के लिए जुट गए हैं। वहीं कंपेन को अमलीजामा पहनाने के लिए सुझाव को रेलवे बोर्ड को भेजा गया। जिसके बाद विशेष कंपेन चलाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए अधिकारी व कर्मचारियों की टीमें बनाई जाएगी। जो स्टेशन परिसर में आने वाले यात्रियों को जागरूक करेंगे। वैसे नियमानुसार स्टेशन के अंदर थूकने और गंदगी फैलाने पर 100 से 500 रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
विज्ञापन
सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर कहां-कितना जुर्माना
गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाना कानून जुर्म है बाकायदा इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है बावजूद इसके लोग गंदगी फैलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं देश के राज्यों में अलग-अलग प्रावधान रखा हुआ है जिसमें मुंबई में एक हजार रुपये तक, बिहार में 200 रुपये, उप्र में रेलवे स्टेशनों पर थूकने पर 100 से 200 रुपये तक, कर्नाटक में 100 से 200 रुपये तक जुर्माना, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन में 500 रुपये, प.बंगाल में 200 रुपये जुर्माना रखा गया है।
विज्ञापन
कुछ इस तरह फैला अंबाला डिवीजन का नेटवर्क
बता दें कि अंबाला डिवीजन का नेटवर्क अंबाला से सहारनपुर, अंबालस़े दोराहा, राजपुरा से बठिंडा, बठिंडा से श्रीगंगानगर, लुधियाना से हिसार, अंबाला से कालका, कालका से शिमला, चंडीगढ़ से न्यू मोरिंडा-साहनेवाल, अंबाला से मोहड़ी तक शामिल है। इसी डिवीजन में कुल 137 रेलवे स्टेशन आते हैं।
सफाई के प्रति जागरूक करने के बारे में बताया
इटली के दौरे के दौरान स्टडी किये गए सब्जेक्ट चेंज से यह आइडिया आया है। चेंज सब्जेक्ट में स्टेशनों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना के बारे में बताया गया था। मुझे यह सब्जेक्ट काफी अच्छा लगा। मंडल के स्टेशनों पर इसे चलाया जाएगा। इस बारे में सुझाव मांगें जो रहें है।
-दिनेश चंद शर्मा, डीआरएम, अंबाला मंडल।