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- प्रशासन ने हस्ताक्षरयुक्त हाईकोर्ट में सौंपी पैमाइश की रिपोर्ट

Fri, 25 May 2018 01:40 AM IST
Updated Fri, 25 May 2018 01:40 AM IST
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- प्रशासन ने हस्ताक्षरयुक्त हाईकोर्ट में सौंपी पैमाइश की रिपोर्ट
‘केडी अस्पताल का हाईवे पर नौ फीट कब्जा’
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट।
नेशनल हाईवे पर महेश नगर एरिया के विवादित क्षेत्र में केडी अस्पताल का नौ फीट कब्जा मिला। वीरवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले की हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट जिला प्रशासन की ओर से सौंपी गई। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एडीसी कैप्टन शक्ति सिंह के अलावा, एसडीएम सुभाष सिहाग, तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने हाईकोर्ट में बताया कि 21 मई को टीम ने हाईवे की पूरी पैमाइश की जिसमें केडी अस्पताल की बिल्डिंग का नौ फुट कब्जा पाया गया।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। डॉ. केडी शर्मा के वकील द्वारा तर्क दिया गया डॉ. केडी शर्मा द्वारा पूर्व में जो कब्जा बताया गया था वह हटा लिया गया है। डॉ. केडी शर्मा तीन बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उनके विरोधी उनके खिलाफ साजिश रचकर उनकी बिल्डिंग का कब्जा बता रहे हैं। मगर हाईकोर्ट ने तथ्य को नजरअंदाज किया और बाद दोपहर मामले की पुन: सुनवाई हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 25 मई तय की है। संभावना है कि अब हाईकोर्ट द्वारा मामले में कार्रवाई के आदेश दिए जा सकते हैं। इससे पहले प्रशासन ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी उसमें बताया गया कि डीसी की निगरानी में एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो को शामिल किया गया था। जमीनी स्तर पर पैमाइश के दौरान अस्पताल की बिल्डिंग का नौ फुट कब्जा पाया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर 21 मई को प्रशासन की टीम ने मौके पर पैमाइश की थी। इस दौरान तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
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एनएचएआई की कार्रवाई विवादों के घेरे में
प्रशासन की रिपोर्ट में अस्पताल बिल्डिंग का नौ फुट कब्जा पाया गया है, मगर इससे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो कार्रवाई की, अब वह सवालों के घेरे में आ गई है। बता दें कि पूर्व में एनएचएआई ने अस्पताल की बिल्डिंग पर कार्रवाई ही नहीं की थी और छोटे दुकानदारों की दुकानों के आगे कब्जा बताते हुए वहां जेसीबी चलवा दी थी। मगर अब प्रशासन की पैमाइश के बाद साफ हुआ है कि अस्पताल के आगे कब्जा है। दूसरी ओर मामले के याचिकाकर्ता एवं दुकानदार अमित वशिष्ठ ने कहा कि पूर्व में क्षेत्र के दुकानदारों को पूरी तरह से गुमराह किया जिसपर कार्रवाई होनी चाहिए।
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