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- एक वीडियो के आधार पर दिया फैसला, तेरह लाख की हुई थी ठगी
Updated Tue, 09 Jan 2018 12:17 AM IST
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विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले को तीन साल की जेल
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। विदेश भेजने के नाम पर हुए तेरह लाख रुपये की ठगी के खेल में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। मामला साल 2009 में बराड़ा थाने में दर्ज हुआ था। खास बात है कि जिस वक्त आरोपी को यह रकम दी गई, पीड़ित पक्ष ने इसका वीडियो तैयार किया था। इसी वीडियो के आधार पर ही यह फैसला दिया गया है, जबकि एक आरोपी भगौड़ा तक हो चुका था।
यह है मामला
सितंबर 2009 में बराड़ा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें महिला सतविंदर कौर की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी रजनीश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। महिला ने बताया था कि वह, उसका पति तथा दो बच्चों को विदेश भेजने के लिए आरोपी ने 13 लाख रुपये लिए थे। इसी लेनदेन का वीडियो भी बनाया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उन्हें वीजा की फोटो कापियां दी गई और कहा गया था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचें। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि वीजा की जो फोटोकापियां दी गई हैं, वह जाली हैं। इसी पर सारा खेल समझ आ गया। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में बराड़ा थाने में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी को पुलिस ने काबू किया, जबकि पूछताछ की बताया कि उसने यह राशि दिल्ली के एक व्यक्ति दर्शन को दी है। इस मामले की जांच सीआईए क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, जबकि दर्शन से करीब दो लाख रुपये की रिकवरी भी की गई, जबकि यह आरोपी भगौड़ा घोषित किया गया था। अब इस मामले में अदालत ने आरोपी रजनीश को तीन साल की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष के वकील विशाल धवन ने बताया कि महिला सतविंदर की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में 18 गवाह पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने आरोपी रजनीश को तीन साल की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। विदेश भेजने के नाम पर हुए तेरह लाख रुपये की ठगी के खेल में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। मामला साल 2009 में बराड़ा थाने में दर्ज हुआ था। खास बात है कि जिस वक्त आरोपी को यह रकम दी गई, पीड़ित पक्ष ने इसका वीडियो तैयार किया था। इसी वीडियो के आधार पर ही यह फैसला दिया गया है, जबकि एक आरोपी भगौड़ा तक हो चुका था।
यह है मामला
सितंबर 2009 में बराड़ा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें महिला सतविंदर कौर की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी रजनीश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। महिला ने बताया था कि वह, उसका पति तथा दो बच्चों को विदेश भेजने के लिए आरोपी ने 13 लाख रुपये लिए थे। इसी लेनदेन का वीडियो भी बनाया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उन्हें वीजा की फोटो कापियां दी गई और कहा गया था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचें। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि वीजा की जो फोटोकापियां दी गई हैं, वह जाली हैं। इसी पर सारा खेल समझ आ गया। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में बराड़ा थाने में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी को पुलिस ने काबू किया, जबकि पूछताछ की बताया कि उसने यह राशि दिल्ली के एक व्यक्ति दर्शन को दी है। इस मामले की जांच सीआईए क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, जबकि दर्शन से करीब दो लाख रुपये की रिकवरी भी की गई, जबकि यह आरोपी भगौड़ा घोषित किया गया था। अब इस मामले में अदालत ने आरोपी रजनीश को तीन साल की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष के वकील विशाल धवन ने बताया कि महिला सतविंदर की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में 18 गवाह पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने आरोपी रजनीश को तीन साल की सजा सुनाई है।
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