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फाईबर तारें काटी, पुलिस ने टेलीग्राफ एक्ट के तहत किया केस दर्ज

Mon, 23 Apr 2018 01:24 AM IST
Updated Mon, 23 Apr 2018 01:24 AM IST
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फाईबर तारें काटी, पुलिस ने टेलीग्राफ एक्ट के तहत किया केस दर्ज
फाइबर तारें काटीं, टेलीग्राफ एक्ट के तहत केस दर्ज
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अमर उजाला ब्यूरो
मुलाना।
मुलाना थाना क्षेत्र में दो जगहों से एक निजी दूरसंचार कंपनी के नेटवर्क की फाइबर तारों को काटने से कालपी से बराड़ा तक नेटवर्क बंद हो गया। मामले की शिकायत मुलाना थाने में की गई जिसके बाद पुलिस ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 25, 25ए व आईपीसी धारा 120-बी, 427 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पृथ्वी सिंह निवासी ताहरपुर यमुनानगर ने बताया कि वह एक निजी दूरसंचार कंपनी में फाइबर लीड अधिकारी के पद पर कार्यरत है। नेटवर्क जोड़ने के लिए फाइबर तारें सड़क किनारे डाली हुई है जोकि सड़क पर चल रहे काम के कारण सड़क के बाहर ही पड़ी थी। नेटवर्क सुचारु रुप से चल रहा था कि 19 अप्रैल को कालपी से बराड़ा के बीच नेटवर्क अचानक बंद हो गया। चेक करवाने पर पता चला कि मुलाना में बाबा परसराम आश्रम के पास और होली गांव में अड्डे के पास किसी ने तारें काटी है इसके चलते क्षेत्र का सारा नेटवर्क ठप हो गया।
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